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Gorakhpur News: रजिस्ट्री के लिए संपत्ति की 200 मीटर दूर तक दिखने वाला फोटो लगेगा
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कर चोरी रोकने के लिए निबंधन विभाग ने जारी किए नए निर्देश
गोरखपुर। किसी जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए अब स्टांप पर संपत्ति और उसके अगल-बगल 200 मीटर की त्रिज्या के निर्माण का फोटो लगाना होगा। इस तरह फोटो नहीं होने पर रजिस्ट्री रोक दी जाएगी। यह नियम नगरीय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगा। इस कारण खेती के साथ आवासीय जमीनों की रजिस्ट्री में तथ्य छिपाकर कर चोरी करना आसान नहीं होगा।
महानिरीक्षक पंजीयन अमित गुप्ता की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति के फोटो का नियम तो था। लेकिन, कुछ लोग ऐसा फोटो लगा देते थे, जिसमें पता नहीं लग पाता था कि वह वास्तव में वहीं की है या किसी अन्य स्थान की।
प्रदेश में राजस्व के स्टांप चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जमीन की 200 मीटर की त्रिज्या का फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि रजिस्ट्री के दस्तावेज के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ से 200 मीटर की त्रिज्या के निर्माण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं, ताकि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में हानि न हो। नगरीय क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र के विक्रय विलेखों में उल्लिखित संपत्ति की जियोटैग फोटोग्राफ लगाए जाएं, जिसमें स्पष्ट रूप से अक्षांश एवं देशांतर प्रदर्शित हो। उप निबंधकों व संबंधित उपनिबंधक कार्यालयों से जुड़े अधिवक्ताओं एवं दस्तावेज लेखकों को इस आदेश से अवगत कराया जा रहा है।
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वर्जन
संपत्तियों की रजिस्ट्री में लगने वाले जियो टैग फोटो में अब 200 मीटर की त्रिज्या के निर्माण को लगाना होगा। स्पष्ट रूप से जियो टैग फोटो होने पर ही रजिस्ट्री होगी। किसी भी प्रकार से कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- संजय कुमार दुबे, एआईजी स्टांप
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गोरखपुर। किसी जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए अब स्टांप पर संपत्ति और उसके अगल-बगल 200 मीटर की त्रिज्या के निर्माण का फोटो लगाना होगा। इस तरह फोटो नहीं होने पर रजिस्ट्री रोक दी जाएगी। यह नियम नगरीय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगा। इस कारण खेती के साथ आवासीय जमीनों की रजिस्ट्री में तथ्य छिपाकर कर चोरी करना आसान नहीं होगा।
महानिरीक्षक पंजीयन अमित गुप्ता की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति के फोटो का नियम तो था। लेकिन, कुछ लोग ऐसा फोटो लगा देते थे, जिसमें पता नहीं लग पाता था कि वह वास्तव में वहीं की है या किसी अन्य स्थान की।
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प्रदेश में राजस्व के स्टांप चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जमीन की 200 मीटर की त्रिज्या का फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि रजिस्ट्री के दस्तावेज के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ से 200 मीटर की त्रिज्या के निर्माण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं, ताकि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में हानि न हो। नगरीय क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र के विक्रय विलेखों में उल्लिखित संपत्ति की जियोटैग फोटोग्राफ लगाए जाएं, जिसमें स्पष्ट रूप से अक्षांश एवं देशांतर प्रदर्शित हो। उप निबंधकों व संबंधित उपनिबंधक कार्यालयों से जुड़े अधिवक्ताओं एवं दस्तावेज लेखकों को इस आदेश से अवगत कराया जा रहा है।
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संपत्तियों की रजिस्ट्री में लगने वाले जियो टैग फोटो में अब 200 मीटर की त्रिज्या के निर्माण को लगाना होगा। स्पष्ट रूप से जियो टैग फोटो होने पर ही रजिस्ट्री होगी। किसी भी प्रकार से कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- संजय कुमार दुबे, एआईजी स्टांप