फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Gorakhpur news: 111 centers established in the district for wheat purchase

Gorakhpur News: गेहूं खरीद के लिए जिले में 111 केंद्र स्थापित

Tue, 18 Mar 2025 12:52 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 18 Mar 2025 12:52 AM IST
विज्ञापन
Gorakhpur news: 111 centers established in the district for wheat purchase
5800 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए करा लिया है रजिस्ट्रेशन
विज्ञापन

गोरखपुर। पूर्वांचल में गेहूं की फसल अभी अधपकी है। बावजूद इसके यदि किसान गेहूं लेकर क्रय केंद्र जाएगा तो उसकी खरीद की जाएगी। प्रदेश में सोमवार से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। जिले में गेहूं खरीद के लिए 111 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। वहां पर कांटा, बोरा एवं पानी की व्यवस्था हो गई है। गेहूं तौल के 48 घंटे में पैसा संबंधित किसान के खाते में पहुंच जाएगा। जिले में अब तक 5800 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है।
यह जानकारी डिप्टी आरएमओ अरविंद कुमार दूबे ने दी है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को अपना गेहूं बेचना है वह रजिस्ट्रेशन करा लें। 100 क्विंटल गेहूं बेचने वाले किसान का सत्यापन नही होगा। उससे ऊपर वाले का सत्यापन किया जाएगा। शासन की तरफ से इस साल गेहूं खरीद के लिए काफी सहूलियत दी गई है। ताकि किसानों का अधिक से अधिक गेहूं खरीदा जा सके। जो किसान दूसरे का खेत बटाई पर बो रहे हैं, उनका भी गेहूं खरीदा जाएगा। इसके अलावा ट्रस्टी, पंजीकृत ट्रस्ट का भी गेहूं खरीदा जाएगा। सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस साल समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ा दिया है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन

बनाए जाएंगे मोबाइल क्रय केंद्र
डिप्टी आरएमओ अरविंद कुमार दूबे ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीद शुरू होने पर मोबाइल क्रय केंद्र शुरू किए जाएंगे। जिन किसानों के पास कम से कम 50 क्विंटल गेहूं होगा, उसे खरीदने के लिए उस किसान के गांव पर वाहन भेज कर उसका गेहूं खरीदा जाएगा। सरकार की मंशा है कि किसान का गेहूं हर हाल में खरीदा जाए। जिससे उसकी ऊपज का उसे लाभकारी मूल्य मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

31 मार्च तक निर्धारित किया गया स्टाॅक लिमिट
डिप्टी आरएमओ ने बताया कि गेहूं स्टाॅक होल्डर्स थोक विक्रेता रिटेलर, बिग चेन रिटेलर प्रोसेर आदि पर लागू स्टाॅक सीमा पहले की जगह संशोधित कर दी गई है। अब थोक विक्रेता 250 मिट्रीक टन का स्टाॅक रख सकेंगे। रिटेलर तथा प्रत्येक आउटलेट के लिए 4 एमटी की सीमा निर्धारित की गई है। वहीं बिगचेन रिटेलर के लिए 4 एमटी निर्धारित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed