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टैक्स नहीं भरा तो खाते होंगे सीज: नगर निगम गोरखपुर ने लिया बड़ा फैसला, 2516 बड़े बकाएदार निशाने पर
Thu, 14 Nov 2024 07:16 PM IST
रोहित सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Published by: रोहित सिंह
Updated Thu, 14 Nov 2024 07:16 PM IST
सार
बैंक खाते होंगे सीज : नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जोन के बकाएदारों की सूची तैयार करें। पहली सूची में 2516 बकाएदारों को चिह्नित किया गया है। अगर 15 दिनों के भीतर इन्होंने बकाए को जमा नहीं किया तो नगर निगम इनके बैंक खातों को सीज करवा सकता है।
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नगर निगम भवन
- फोटो : स्त्रोत- एक्स
विस्तार
संपत्ति कर के बड़े बकाएदारों के खिलाफ नगर निगम ने अब सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर शहर में 2516 बड़े बकाएदारों की सूची तैयार की गई है। इनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के 15 दिनों के अंदर बकाया जमा नहीं किया गया तो संबंधित के बैंक खाते सीज करा दिए जाएंगे।
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी करदाताओं को संपत्ति कर के बिल भेजे जा चुके हैं। 30 सितंबर तक छूट भी उपलब्ध कराई गई थी। लगातार संपर्क, बिल प्रेषण और शिविर आयोजन के बावजूद कई बकाएदारों ने भुगतान नहीं किया है।
उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जोन के बकाएदारों की सूची तैयार करें। पहली सूची में 2516 बकाएदारों को चिह्नित किया गया है, जिनमें राजकीय संपत्तियां भी शामिल हैं। निर्देश दिए कि सूची का परीक्षण कर लें और यदि किसी ने पहले ही कर का भुगतान कर दिया हो और किसी कारणवश सूची में नाम आ गया, तो उसके अनुसार अपडेट करें।
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नगर आयुक्त ने बचे बकाएदारों को एक हफ्ते के अंदर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। राजकीय संपत्तियों के लिए अलग पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर नगर आयुक्त और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिदिन कार्यवाही की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
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नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी करदाताओं को संपत्ति कर के बिल भेजे जा चुके हैं। 30 सितंबर तक छूट भी उपलब्ध कराई गई थी। लगातार संपर्क, बिल प्रेषण और शिविर आयोजन के बावजूद कई बकाएदारों ने भुगतान नहीं किया है।
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उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जोन के बकाएदारों की सूची तैयार करें। पहली सूची में 2516 बकाएदारों को चिह्नित किया गया है, जिनमें राजकीय संपत्तियां भी शामिल हैं। निर्देश दिए कि सूची का परीक्षण कर लें और यदि किसी ने पहले ही कर का भुगतान कर दिया हो और किसी कारणवश सूची में नाम आ गया, तो उसके अनुसार अपडेट करें।
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नगर आयुक्त ने बचे बकाएदारों को एक हफ्ते के अंदर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। राजकीय संपत्तियों के लिए अलग पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर नगर आयुक्त और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिदिन कार्यवाही की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।