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गोरखपुर नगर निकाय: मेयर पद के प्रत्याशी 40 लाख रुपये तक कर सकेंगे खर्च, टीम करेगी निगरानी

Wed, 07 Dec 2022 11:31 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 07 Dec 2022 11:31 AM IST
सार

मेयर पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के दावेदारों के लिए नामांकन पत्र फार्म 1000 रुपये में और ओबीसी, एसएसी-एसटी व महिला दावेदारों के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत राशि अनारक्षित श्रेणी के लिए 12,000 रुपये, आरक्षित श्रेणी के लिए 6,000 रुपये हैं।

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Gorakhpur DM led team will monitor election expenditure in Gorakhpur Municipal body
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : iStock

विस्तार

गोरखपुर जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम की निगरानी वाली कमेटी निकाय चुनाव के विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के चुनावी खर्चों की निगरानी करेगी। इस कमेटी में डीएम अध्यक्ष और सीडीओ व मुख्य कोषाधिकारी सदस्य नामित किए गए हैं। मेयर के प्रत्याशी 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।

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जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति द्वारा प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार होगा।
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उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित व्यय के लिए प्रत्याशियों को एक अलग से खाता खोलना पड़ेगा। इस खाते की सूचना रिटर्निंग ऑफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को देना पड़ेगा।  निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्रवाई इसी खाता से करना पड़ेगा। साथ ही आयोग द्वारा जारी प्रारूप पर निर्वाचन लेखा रजिस्टर तैयार कराकर रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराना होगा।  
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उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए रोजाना व्यय की गई धनराशि को अलग-अलग व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज करना होगा। चुनाव के दौरान यदि कोई उम्मीदवार तय सीमा से अधिक खर्च करता है तो डीएम के नेतृत्व वाली जिला स्तरीय कमेटी, आयोग को इसकी सूचना देगी। चुनाव समाप्त होने के तीन महीने के भीतर सभी प्रत्याशियों को खर्च का पूरा ब्योरा कमेटी को देना होगा।

 

कमेटी तय करेगी चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का रेट

निकाय चुनाव के दौरान अलग-अलग सामग्रियों पर होने वाले खर्च के ब्योरे के आकलन के लिए अलग-अलग सामग्रियों का रेट तय करने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है। दरों के निर्धारण के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें एडीएम फाइनेंस/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी  शामिल हैं।

मेयर के दावेदारों के नामांकन फार्म के लिए देना होगा यह शुल्क
मेयर पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के दावेदारों के लिए नामांकन पत्र फार्म 1000 रुपये में और ओबीसी, एसएसी-एसटी व महिला दावेदारों के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत राशि अनारक्षित श्रेणी के लिए 12,000 रुपये, आरक्षित श्रेणी के लिए 6,000 रुपये हैं।

तीन लाख तक खर्च कर सकेंगे पार्षद पद के प्रत्याशी
नगर निगम के पार्षद पद के प्रत्याशी तीन लाख रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकेंगे। अनारक्षित पार्षद प्रत्याशियों के लिए 400 रुपये नामांकन फार्म के लिए व जमानत राशि 2,500 रुपये तय की गई है। आरक्षित श्रेणी के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये और जमानत राशि 1,250 रुपये है।

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