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जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नहीं आना होगा नगर निगम, ऐसे हो जाएगा काम
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गोरखपुर नगर निगम।
- फोटो : amar ujala
अब जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको नगर निगम आने की जरूरत नहीं है। अपने इलाके के किसी भी जन सुविधा केंद्र के जरिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी जन सुविधा केंद्रों में अब यह सुविधा उपलब्ध हो गई है।
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सामान्य तौर पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम के काउंटर पर आकर फॉर्म लेना पड़ता है। इसके बाद इस फॉर्म को भरने के बाद जमा करना पड़ता है, लेकिन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में नगर विकास विभाग ने लोगों के लिए जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है।
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आवेदन करने की यह है प्रक्रिया जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग के कर्मचारी दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर http://Edistrict.up.gov.in इस साइट के जरिए जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।
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ऐसे मिलेगा प्रमाण पत्र।
आवेदक को आवेदन करते वक्त संबंधित डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके सबमिट करना होगा। इसके बाद यह नगर निगम के वेबसाइट पर पहुंच जाता है जहां आवेदन पत्र की जांच की जाती है। अधिकतम 30 दिन के अंदर जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया जाता है जिसे आवेदक किसी भी साइबर कैफे के जरिए प्रिंट निकाल सकते हैं।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मुकेश रस्तोगी ने कहा कि लोगों को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नगर निगम में आए बिना ही उन्हें उनका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध हो जाएगा।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मुकेश रस्तोगी ने कहा कि लोगों को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नगर निगम में आए बिना ही उन्हें उनका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध हो जाएगा।