फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Flour milk and oil samples failed in investigation at Gorakhpur

मिलावटखोरी पर सख्ती: जांच में आटा, दूध और तेल के नमूने फेल, ADM कोर्ट ने 3.94 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

Fri, 05 Aug 2022 11:44 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 05 Aug 2022 11:44 AM IST
सार

 शासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य तेल की गुणवत्ता जांचने के लिए एक अगस्त से विशेष अभियान चला रहा है, जो 14 अगस्त तक जारी रहेगा। अब तक एक दर्जन से अधिक दुकानों-मार्ट का निरीक्षण हो चुका है, जबकि छह से अधिक नमूने लिए जा चुके हैं।

विज्ञापन
Flour milk and oil samples failed in investigation at Gorakhpur
खाद्य पदार्थ में मिलावट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर में मिलावटखोरी पर सख्ती करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी नगर कोर्ट ने जिले के 31 कारोबारियों पर 3.91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें प्रत्येक पर तीन हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा है।

विज्ञापन


जिन कारोबारियों पर कार्रवाई हुई है, उनमें से किसी के नमूने गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं मिले तो कोई पैकेजिंग नियमों की अनदेखी पर फंसा। इन नमूनों में आटा, तेल, आइस्क्रीम, मिठाई, गाय और भैंस का दूध, पनीर आदि शामिल है।
विज्ञापन


उधर, शासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य तेल की गुणवत्ता जांचने के लिए एक अगस्त से विशेष अभियान चला रहा है, जो 14 अगस्त तक जारी रहेगा। अब तक एक दर्जन से अधिक दुकानों-मार्ट का निरीक्षण हो चुका है, जबकि छह से अधिक नमूने लिए जा चुके हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

मिलावट वाला दूध पिला रहे थे

जिन 31 लोगों पर कार्रवाई हुई है, उनमें से सात दूध के कारोबारी हैं। सभी के दूध के नमूने जांच में अद्योमानक यानी गुणवत्ता के मानक के मुताबिक नहीं मिले। इनमें भी गाय के दूध का सर्वाधिक चार नमूना फेल पाया गया। दूध की गुणवत्ता ज्यादा खराब पाए जाने पर चौरीचौरा के रामपुर निवासी दूध कारोबारी उमेश यादव और हरपुर बुदहट के रहने वाले अमेरिका यादव पर सर्वाधिक 18-18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं दूध के बाकी चार कारोबारियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।  

पैकेजिंग नियमों की अनदेखी पड़ी भारी
सबसे बड़ी राशि 40 हजार रुपये का जुर्माना पैकेजिंग नियमों की अनदेखी करने वाले खाद्य कारोबारी पर लगाया गया है। गीडा स्थित कबीरजी नमकीन भंडार से लिए गए नमकीन के नमूने की जांच में  पैकेजिंग को लेकर तय नियमों की अनदेखी मिली।  इसपर ज्ञानमति देवी पर 40 हजार रुपये और उनके पुत्र संतोष पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं फेन रस्क के नमूने में भी पैकेजिंग नियमों का सही तरीके से पालन नहीं होने पर जंगल चौरी निवासी अभय कसौधन पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आईस्क्रीम- आटा कारोबारी पर 35-35 हजार का जुर्माना
आईस्क्रीम की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर झुंगिया बाजार के इफ्तीहार और कुट्टू के आटा की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर सूरजकुंड निवासी प्रदीप पांडेय पर 35 हजार रुपये का जुर्मना लगाया गया है। इसी तरह पनीर का नमूना अद्योमानक पाए जाने पर बड़हलगंज के रहने वाले जवाहर लाल पर 20 हजार रुपये और बर्फी की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर धर्मशाला बाजार के रामेश्वर प्रसाद पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed