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Gorakhpur News: किशोरी से छेड़छाड़ में तीन को पांच वर्ष का कारावास
Thu, 05 Sep 2024 04:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Thu, 05 Sep 2024 04:03 AM IST
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महराजगंज। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पाॅक्सो कोर्ट नंबर दो विनय कुमार सिंह ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, मारपीट में तीन दोषियों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने निचलौल थाने में दी तहरीर में बताया था कि 22 अक्तूबर वर्ष 2015 को गांव के जितेंद्र यादव, नागेन्द्र यादव, जयप्रकाश यादव हमारे घर आये। घर के अंदर किचन में काम कर रही थी। आरोपी बाहर कमरे में पढ़ रहीं बच्चियों से छेड़छाड़ करने लगे। इससे बच्चियां चिल्लाने लगीं। किचन का काम छोड़कर पहुंची तो देखा की आरोपी बच्चियों के साथ जबरजस्ती करने का प्रयास कर रहे थे। हमने रोकने का प्रयास किया तो आरोपी लाठी-डंडे से पिटते हुए घर के बाहर खींच लाए। मामले में निचलौल पुलिस अभियोग दर्ज कर घटना की विवेचना शुरू की। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। संवाद
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अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने निचलौल थाने में दी तहरीर में बताया था कि 22 अक्तूबर वर्ष 2015 को गांव के जितेंद्र यादव, नागेन्द्र यादव, जयप्रकाश यादव हमारे घर आये। घर के अंदर किचन में काम कर रही थी। आरोपी बाहर कमरे में पढ़ रहीं बच्चियों से छेड़छाड़ करने लगे। इससे बच्चियां चिल्लाने लगीं। किचन का काम छोड़कर पहुंची तो देखा की आरोपी बच्चियों के साथ जबरजस्ती करने का प्रयास कर रहे थे। हमने रोकने का प्रयास किया तो आरोपी लाठी-डंडे से पिटते हुए घर के बाहर खींच लाए। मामले में निचलौल पुलिस अभियोग दर्ज कर घटना की विवेचना शुरू की। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। संवाद
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