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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Five convicts sentenced to life imprisonment and fined Rs 49,000 each in a murder case.

Gorakhpur News: हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद, 49-49 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 15 Oct 2026 03:13 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:13 AM IST
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Five convicts sentenced to life imprisonment and fined Rs 49,000 each in a murder case.
गोरखपुर। हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बरोंही गांव निवासी दयाशंकर, रामबुझ, मुकेश बेलदार उर्फ पोकई, आकाश और पुष्पा देवी शामिल हैं। अदालत ने सभी पर 49-49 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को दो साल छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना दो दिसंबर 2023 की शाम करीब पांच बजे की है। वादी का नाती सचिन घर के सामने कुछ लड़कों के साथ मोबाइल देख रहा था। इसी दौरान वादी के पट्टीदार मुकेश ने सचिन का गला दबाना शुरू कर दिया। सचिन की चीख सुनकर उसकी मां कुसुम उसे बचाने पहुंची तो मुकेश और दयाशंकर ने उसे भी लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया।
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परिवार के लोगों को बचाने पहुंचे वादी के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। कुछ देर बाद आरोपी दोबारा वादी के घर पहुंचे और अंदर घुसकर वादी, कुसुम और सचिन को बुरी तरह पीटा। इस घटना में वादी और कुसुम गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कुसुम को मृत घोषित कर दिया। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने पांचों को हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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