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Gorakhpur News: अपहरण कर हत्या में पांच दोषियों को उम्रकैद और जुर्माना

Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
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Five convicted for kidnapping and murder, sentenced to life imprisonment and fine
- पिपराइच थाने के विभिन्न गांवों के दोषियों ने 14 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर की थी हत्या
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- अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रत्येक को 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। पिपराइच थाना क्षेत्र में जुलाई 2020 में 14 वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार ने दयानंद, रिंकू कुमार गुप्ता, नितेश पासवान, मुन्ना चौहान उर्फ नितिन चौहान और शिवा को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 1.40 लाख रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित वादी महाजन पिपराइच थाना क्षेत्र के छात्रधारी टोला मिश्रौलिया का निवासी हैं। 26 जुलाई 2020 को दोपहर करीब 12 बजे उनका 14 वर्षीय पुत्र बंगला चौराहे की तरफ खेलने के लिए गया था। दोपहर ढाई बजे वादी के मोबाइल पर कॉल आई, जिसमें धमकी दी गई कि यदि एक करोड़ रुपये शाम पांच बजे तक नहीं दिए गए तो उनके बेटे की हत्याकर दी जाएगी। मामले की विवेचना में पुलिस ने दोषियों के नाम उजागर किए और पता चला कि पांचों ने मिलकर बच्चे का अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी।
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अपर सत्र न्यायालय ने मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद सभी पांचों दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला न केवल अपहरण बल्कि आर्थिक लाभ के लिए हत्याकांड का है और ऐसे अपराध के लिए सख्त कार्रवाई आवश्यक है।
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