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गोरखपुर: धर्म छुपाकर छात्रा से दोस्ती कर ले भागा युवक, केस दर्ज
Tue, 12 Jan 2021 09:11 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 12 Jan 2021 09:11 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : Amar Ujala
गोरखपुर चिलुआताल में धर्म छुपाकर छात्रा से प्रेम संबंध बनाने और उसे बहला कर भगा ले जाने का मामला मंगलवार को सामने आया है। आरोप है कि करीब एक साल पहले कर्नाटक के एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिये छात्रा से दोस्ती की और उसे बहला कर ले भागा।
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चार जनवरी से लापता लड़की के पिता और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार की रात बहला फुसला कर भगाने, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 की धारा के तहत आरोपी महबूब के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नए अध्यादेश के तहत गोरखपुर में दर्ज यह पहला मामला है। सूत्रों के अनुसार चिलुआताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की एक संयुक्त टीम युवक की तलाश में कर्नाटक के बिजापुर रवाना हो गई है।
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जानकारी के मुताबिक, चिलुआताल पुलिस को दी गई तहरीर में सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी ने लिखा है कि चार जनवरी को सुबह दस बजे वह बेटी को कॉलेज छोड़कर आए थे। इसके बाद वह नहीं लौटी।
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आरोप लगाया कि बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद उन्होंने स्वयं छानबीन की तो पता चला कि दिसंबर 2019 में जब बेटी नाबालिग थी, तब एक लड़के महबूब ने धर्म छुपाकर गलत पहचान के जरिये सोशल मीडिया पर उनकी बेटी से संपर्क किया। युवक ने खुद को हिंदू बताकर मेलजोल बढ़ाया।
मामला दर्ज
करीब 12 से 13 महीने तक वह बेटी के संपर्क में रहा। बेटी को विश्वास था कि लड़का हिंदू है। वह भी आरोपी के संपर्क में रही। तहरीर में उन्होंने आगे कहा है- मुझे यकीन है कि महबूब ही चार जनवरी को बेटी को बहला-फुसलाकर लेकर चला गया है। महबूब ने बेटी को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा दिया है। महबूब का घर कर्नाटक के बिजापुर के ईन्डी थाना क्षेत्र के ईन्डी रेलवे स्टेशन के पास है।
आरोपी बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर शारीरिक शोषण भी कर सकता है। उन्होंने तहरीर में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश- 2020 का उल्लेख करते हुए केस दर्ज करने की मांग की थी। इसी आधार पर चिलुआताल पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। गोरखपुर में नए अध्यादेश के तहत पहला मामला दर्ज हुआ है। इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। आरोपित की तलाश में टीम भेजी गई है। मामले की जांच कर पुलिस कार्रवाई करेगी।
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आरोपी बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर शारीरिक शोषण भी कर सकता है। उन्होंने तहरीर में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश- 2020 का उल्लेख करते हुए केस दर्ज करने की मांग की थी। इसी आधार पर चिलुआताल पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। गोरखपुर में नए अध्यादेश के तहत पहला मामला दर्ज हुआ है। इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। आरोपित की तलाश में टीम भेजी गई है। मामले की जांच कर पुलिस कार्रवाई करेगी।
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