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डीडीयू के गेट पर लगाए थे सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले नारे, अब हो सकती है यह सजा
Wed, 20 Jan 2021 12:57 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 20 Jan 2021 12:57 PM IST
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गोरखपुर यूनिवर्सिटी के गेट पर रोहित बेमुला की श्रद्धांजलि सभा के दौरान सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले नारे लगाए गए थे। इस मामले में एक राहगीर की तहरीर पर कैंट पुलिस ने सात नामजद समेत 15 लोगों पर केस दर्ज किया है।
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पुलिस ने मंजेश कुमार, सुरेंद्र बाल्मीकि, कन्हैया यादव, श्रीराम राव, आकाश पासवान, चंद प्रसाद यादव समेत 15 अज्ञात पर धार्मिक, नस्लीय, भाषीय सद्धाव पर टिप्पणी कर सामाजिक विद्वेष फैलने की स्थिति पैदा करने और ऐसे भाषण, जिससे कोई सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने को प्रेरित हो, की धारा में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
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जानकारी के मुताबिक, 16 जनवरी को गोरखपुर यूनिवर्सिटी गेट पर रोहित बेमुला के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इसमें यूनिवर्सिटी के छात्रों के अलावा कुछ संगठनों के लोग भी शामिल हुए थे। इस दौरान नारेबाजी की गई थी।
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यह हो सकती है सजा
आरोप है कि कई ऐसे नारे लगाए गए थे, जिससे सामाजिक शांति को खतरा पहुंच सकता था। इन नारों को वहां से गुजर रहे राहगीर सतीश ने सुना था। उन्होंने कैंट थाने में इसकी लिखित शिकायत की। उन्होंने तहरीर में लिखा कि वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी गेट के सामने से गुजर रहे थे। इस दौरान रोहित बेमुला की श्रद्धांजलि सभा में जुटे लोग आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
धारा 153 ए: धार्मिक, नस्लीय, भाषीय सद्धाव पर टिप्पणी कर सामाजिक विद्वेष फैलने की स्थिति पैदा करना (सजा पांच साल व आर्थिक जुर्माना)
धारा 505: ऐसे भाषण, जिससे कोई सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने को प्रेरित हो (सजा पांच साल व आर्थिक जुर्माना)
धारा 153 ए: धार्मिक, नस्लीय, भाषीय सद्धाव पर टिप्पणी कर सामाजिक विद्वेष फैलने की स्थिति पैदा करना (सजा पांच साल व आर्थिक जुर्माना)
धारा 505: ऐसे भाषण, जिससे कोई सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने को प्रेरित हो (सजा पांच साल व आर्थिक जुर्माना)