फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Father reiterates allegations against dismissed constable in court; next hearing on August 24.

Gorakhpur News: पिता ने कोर्ट में दोहराए बर्खास्त सिपाही पर लगे आरोप, 24 अगस्त को अगली सुनवाई

Fri, 21 Aug 2026 02:33 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Father reiterates allegations against dismissed constable in court; next hearing on August 24.
बच्ची हत्याकांड : जिला अस्पताल से बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में पिता की गवाही पूरी, बचाव पक्ष ने की जिरह
विज्ञापन

- 12 अगस्त को आरोपी अभिषेक यादव पर तय हो चुके हैं आरोप
- 187 पन्नों की चार्जशीट में सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य समेत कई अहम दस्तावेज

गोरखपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल से बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को मृतका के पिता की गवाही पूरी हो गई। कोर्ट में बयान के दौरान पिता ने बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव पर लगाए गए आरोपों को दोहराया।
उन्होंने बताया कि आरोपी ने बच्ची को अस्पताल परिसर से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी। पिता ने घटना से जुड़े उन तथ्यों को भी अदालत के सामने रखा, जिनके आधार पर उन्होंने आरोपी पर बच्ची को अगवा करने और वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन

गवाही पूरी होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से पिता से जिरह की गई। अदालत में मामले को लेकर बहस की प्रक्रिया भी हुई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र के आधार पर 12 अगस्त को बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके बाद अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मामले की पैरवी बार काउंसिल के सदस्य कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में 187 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज, मृतका की बहन के बयान, प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। अभियोजन पक्ष इन्हीं साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपना पक्ष रख रहा है।

पुलिस के मुताबिक, एफएसएल से डीएनए और जैविक नमूनों से संबंधित कुछ वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी बाकी हैं। रिपोर्ट आने के बाद उसे पूरक चार्जशीट के माध्यम से अदालत में दाखिल किया जाएगा। अब मामले में अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने के साथ बचाव पक्ष की जिरह की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed