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बाढ़ में 33 फीसदी से अधिक फसल के नुकसान पर किसान को मिलेगा मुआवजा

Sun, 03 Oct 2021 02:12 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 03 Oct 2021 02:12 AM IST
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Farmer will get compensation for more than 33 percent crop loss in floods
बाढ़ में 33 फीसदी से अधिक फसल के नुकसान पर किसान को मिलेगा मुआवजा
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गोरखपुर। डीएम विजय किरन आनंद ने निर्देश दिया कि जिन किसानों की 33 प्रतिशत से अधिक फसल बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है, ऐसे प्रत्येक किसान की सूचना राहत पोर्टल पर अंकित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित प्रत्येक किसान, जिसकी फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है, को शत प्रतिशत सहायता राशि दिलाई जाए। इसकी निगरानी संबंधित एसडीएम करेंगे।
डीएम शनिवार को इस साल बाढ़ से हुई क्षति के आंकलन तथा आगामी वर्षों में बाढ़ के प्रभावों को न्यून करने के लिए लघु, मध्य व दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर रहे थे। इस दौरान डीएम ने दो दिन की भारी बारिश की वजह से हुए नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने का भी निर्देश दिया ।
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बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए सार्वजनिक परिसंपत्तियों के पुर्नस्थापन के लिए एसडीआरएफ गाइडलाइन के अनुसार मांग प्रत्येक दशा में सात अक्तूबर तक उपलब्ध करा दी जाए। इसी तरह उन्होंने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए 240 प्राथमिक विद्यालयों के अलावा पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, बिजली के खंभे व तार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, हैंडपंप आदि की जांच अगले दो दिन में पूरा कर उसके फोटोग्राफ व आगणन सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। डीएम ने नाव किराया व नाविकों के मानदेय का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया।
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