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ज्ञान की बात: ट्रेन छूटने के बाद इन शर्तों के साथ वापस होगा किराया, जानिए कितना कटेगा शुल्क

Sat, 19 Jun 2021 02:51 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 19 Jun 2021 02:51 PM IST
सार

रेलवे आरक्षण केंद्र पर सर्वर डाउन हो या कोई खराबी जिसके कारण ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले टिकट कैंसिल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक से फार्म पर समय लिखवाना होगा।

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fare will be refunded with these conditions in railways
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

ट्रेन से सफर करने वालों के लिए यह सूचना बहुत काम की है। अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और आपका टिकट कंफर्म है तो अब किराया कुछ शर्तों पर ही वापस मिलेगा। अगर रेलवे आरक्षण केंद्र पर सर्वर डाउन हो या कोई खराबी जिसके कारण ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले टिकट कैंसिल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक से फार्म पर समय लिखवाना होगा।

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रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, आप टीडीआर (टिकट जमा रसीद) दाखिल करके रेलवे से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। चार्ट तैयार हो जाने के बाद आप टिकट रद्द नहीं कर सकते हैं, केवल चार्टिंग स्टेशन से गाड़ी के प्रस्थान के एक घंटे के अंदर ही आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। पहले नियम था कि ट्रेन छूटने के बाद भी टीडीआर फाइल कर रिफंड वापस लिया जा सकता था।
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आधे घंटे पहले कैंसिल पर पूरा किराया वापस
अगर ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले कंफर्म टिकट भी कैंसिल कराते हैं तो पूरा किराया रिफंड मिलेगा। सिर्फ आरक्षण शुल्क ही कटेगा।


 

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