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खुशखबर: नौकरी छूट जाने पर भी तीन महीने, सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी रकम

Thu, 14 May 2020 09:53 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 14 May 2020 09:53 AM IST
सार

  • कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सदस्यों के लिए है सुविधा
  • तीन महीने तक मिलेगी सैलरी

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Facility for members of Employees State Insurance Corporation
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

लॉकडाउन के दौरान किन्हीं वजहों से अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो सरकार की ओर से आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए जरूरी है कि आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में पंजीकृत हों। नौकरी छूट जाने पर केंद्र सरकार आपको तीन महीने तक आर्थिक सहायता देगी।

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यह आर्थिक सहायता आपके तीन महीने के कुल वेतन का 25 प्रतिशत होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर वितीय मदद देती है। नौकरीपेशा लोगों की अगर नौकरी चली जाती है तो ईएसआईसी की ओर से आपको यह सहायता दी जाती है।  
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ईएसआईसी ने ट्वीट कर दी जानकारी

ईएसआईसी ने इस बारे में एक ट्वीट किया है।  अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देती है। किसी वजह से आपका रोजगार छूट जाने का मतलब आपकी आमदनी का नुकसान होना नहीं है।

ऐसे उठा सकते हैं फायदा
अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ईएसआईसी की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं।

इस तरह कर सकते हैं एप्लाई-  फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं:
https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf इस फॉर्म को भरकर आपको ईएसआईसी के किसी नजदीकी ब्रांच में जमा करवाना होगा।

फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना है। इसमें AB-1 से लेकर AB-4  फॉर्म जमा करवाया जाएगा।

इन वजहों की होने पर नहीं मिलेगा फायदा
अगर किसी भी व्यक्ति को गलत आचरण की वजह से बाहर निकाला जाता है तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है या अगर स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।   

सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लाभ के लिए जरूरी है कि कर्मचारी न्यूनतम दो साल से ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप ESIC की आधिकारिक वेबसाइट (www.esic.nic.in) पर विजिट कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जल्द ही ऑनलाइन सुविधा भी शुरू करने वाली है।

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