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फैसला: ईपीएफ खाते को 31 अगस्त तक कर सकेंगे आधार से लिंक, गोरखपुर परिक्षेत्र के 5300 खाताधारकों को मिली राहत
Thu, 17 Jun 2021 12:10 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 17 Jun 2021 12:10 PM IST
सार
पहले एक जून तक थी समय सीमा, आधार के खाते से लिंक नहीं होने पर जमा नहीं हो रहा था कंपनी का अंशदान
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ईपीएफ
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन गोरखपुर परिक्षेत्र के खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर है। अब विभाग ने खाते को आधार से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। पहले यह तिथि एक जून थी। विभाग के इस आदेश के बाद क्षेत्र के ऐसे 5300 खाताधारकों को सहूलियत मिल गई है जिनका खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण संस्था का अंशदान खाते में जमा नहीं हो पा रहा था।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त मनीष मणि ने बताया कि गोरखपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा जिले आते हैं। इन 12 जिलों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 72 हजार सक्रिय खाताधारक हैं। इनमें 5300 से अधिक खाताधारकों ने एक जून तक अपने खाते को आधार से लिंक नहीं कराया था। जिसकी वजह से इन कर्मचारियों के खुद का अंशदान खाते में जमा हो जा रहा था लेकिन संस्था की ओर से आने वाला अंशदान रुक गया था। विभाग ने कोरोना संकट के बीच हो रही समस्या को देखते हुए खाते को आधार से लिंक कराने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी।
क्या है नियम
आयुक्त मनीष मणि ने बताया कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये फैसला लिया गया है। इस नियम के अनुसार, जिन खाताधारकों का 31 अगस्त के बाद से खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न भरा नहीं जा सकेगा। इसका असर ये होगा कि खाताधारकों को खाते में जो कंपनी की ओर से अंशदान जमा किया जाता है, वो नहीं मिल सकेगा। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही अंशदान खाते में दिखाई देगा।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त मनीष मणि ने बताया कि गोरखपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा जिले आते हैं। इन 12 जिलों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 72 हजार सक्रिय खाताधारक हैं। इनमें 5300 से अधिक खाताधारकों ने एक जून तक अपने खाते को आधार से लिंक नहीं कराया था। जिसकी वजह से इन कर्मचारियों के खुद का अंशदान खाते में जमा हो जा रहा था लेकिन संस्था की ओर से आने वाला अंशदान रुक गया था। विभाग ने कोरोना संकट के बीच हो रही समस्या को देखते हुए खाते को आधार से लिंक कराने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी।
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क्या है नियम
आयुक्त मनीष मणि ने बताया कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये फैसला लिया गया है। इस नियम के अनुसार, जिन खाताधारकों का 31 अगस्त के बाद से खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न भरा नहीं जा सकेगा। इसका असर ये होगा कि खाताधारकों को खाते में जो कंपनी की ओर से अंशदान जमा किया जाता है, वो नहीं मिल सकेगा। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही अंशदान खाते में दिखाई देगा।
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ऐसे करें खाते को आधार से लिंक
पीएफ खाते को आधार लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉगइन करना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विस-ई केवाईसी पोर्टल-लिंक यूएएन आधार पर क्लिक करना होगा। यहां पर जाकर आपको अपना यूएएन नंबर और खाते से पंजीकृत मोबाइल नंबर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
ओटीपी को भरने के बाद उसके नीचे दिए गए आधार के बॉक्स में अपना आधार नंबर भरना होगा। उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कर दें। अब आपके सामने प्रॉसिड टू ओटीपी वैरिफिकेशन ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक कर दें। अब एक बार फिर आपको अपने आधार डिटेल्स को वेरिफिकेशन करने के लिए अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर ओटीपी जेनरेट करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपके खाता आधार से लिंक हो जाएगा।
ओटीपी को भरने के बाद उसके नीचे दिए गए आधार के बॉक्स में अपना आधार नंबर भरना होगा। उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कर दें। अब आपके सामने प्रॉसिड टू ओटीपी वैरिफिकेशन ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक कर दें। अब एक बार फिर आपको अपने आधार डिटेल्स को वेरिफिकेशन करने के लिए अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर ओटीपी जेनरेट करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपके खाता आधार से लिंक हो जाएगा।