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गोरखपुर: केस दर्ज होने के बाद आरोपी छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित, गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा

Wed, 05 Oct 2022 03:45 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 05 Oct 2022 03:45 PM IST
सार

 20 सितंबर की शाम साढ़े सात बजे विद्यालय के छात्रों ने जमकर बवाल काटा था। आक्रोशित छात्रों ने तैयार भोजन को रसोई घर के फर्श पर पलटने के साथ कैंपस व प्रधानाचार्य आवास में तोड़फोड़ की थी।

 

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Entry of accused students restricted after case was registered
FIR - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गौनर बाबू विशुनपुरा में बवाल में एक प्रवक्ता व आठ छात्रों पर दर्ज केस के बाद उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रभारी प्रधानाचार्य ने छात्रों को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर इससे अवगत कराया है। पत्र के जरिये बताया कि जांच पूर्ण होने तक विद्यालय में प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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जानकारी के मुताबिक, 20 सितंबर की शाम साढ़े सात बजे विद्यालय के छात्रों ने जमकर बवाल काटा था। आक्रोशित छात्रों ने तैयार भोजन को रसोई घर के फर्श पर पलटने के साथ कैंपस व प्रधानाचार्य आवास में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद छात्र धरने पर बैठ गए थे। एसडीएम शिवम सिंह ने छात्रों को किसी तरह मना कर भोजन के लिए तैयार किया था। छात्रों को लगा था कि एसडीएम की मौजूदगी में जो बातें हुईं हैं उससे उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा।
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इस मामले में अगले दो दिन बाद विद्यालय के संविदा गणित प्रवक्ता श्रीराम सिंह को घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए छात्र अनुज राजभर, नीलेश गुप्ता, अमरजीत, विकास, धीरज, रविशंकर, अतुल और रामाश्रय कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश, लूटपाट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया गया था।
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पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद विद्यालय प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए नामजद सभी छात्रों के विद्यालय परिसर में प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।


राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गौनर के छात्रों के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है वह निदेशालय के निर्देश पर की गई है। जब तक पूरे घटनाक्रम की जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक आरोपी छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।- ईश्वरचंद जायसवाल, प्रधानाचार्य

 

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