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Gorakhpur News: छह स्थानों पर दो किमी की सीमा में नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन

Thu, 24 Aug 2023 01:21 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Aug 2023 01:21 AM IST
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dron in ban in area
गोरखपुर। जिले के छह प्रमुख स्थानों के दो किलोमीटर के सीमा क्षेत्र (परिधि) में ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाने पर संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेगी। गोरखनाथ मंदिर परिसर के नजदीक ड्रोन उड़ाए जाने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है।
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सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर आए थे। मंगलवार की सुबह वे गोरखनाथ मंदिर परिसर में मौजूद थे। तभी मंदिर परिसर के नजदीक एक ड्रोन उड़ने पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच की तो सामने आया कि दो युवकों ने नासमझी में ड्रोन उड़ा दिया था। आरोपी युवकों ने इसके लिए माफी मांगी। इसके बाद बुधवार को ड्रोन उड़ाने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई।
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एडीएम सिटी ने इस संबंध में आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र के दो किमी के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। सुरक्षा कारणों से इसको लेकर सख्ती बरती जाएगी। ड्रोन उड़ाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
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इन स्थानों पर नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन
गुरु गोरक्षनाथ मंदिर, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड गोरखपुर,अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर जंक्शन, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और आरोग्यधाम बालापार सोनबरसा की दो किमी की परिधि में सिटी मजिस्ट्रेट की अनुमति के कोई ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। मामला सामने आने सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सैन्य क्षेत्र में पहले से लागू है प्रतिबंध
शहर में स्थित सैन्य क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की मनाही पहले से है। गोरखा रिक्रूटमेंट डिपोट और एयरफोर्स के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है। यहां पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन के नए आदेश से अन्य स्थानों पर भी ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेनी होगी।


शादी विवाह के कार्यक्रमों में बढ़ेगी मुश्किल
शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों में ड्रोन कैमरे का प्रचलन बढ़ा है। नए क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू होने के बाद उन लोगों की मुश्किल बढ़ेगी, जो बिना इजाजत के शादी विवाह में ड्रोन कैमरे उड़ाते हैं। कार्यक्रम की बुकिंग के दौरान ही ड्रोन कैमरा संचालकों को प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि किन्हीं कारणों से जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली तो वीडियो बनाने में मुश्किल आएगी। दो किलोमीटर का दायरा तय होने से अधिकांश जगहों पर अगल बगल के मोहल्लों में होने वाले कार्यक्रमों में ड्रोन वीडियोग्राफी पर इसका असर पड़ेगा।
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