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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है तो न हों परेशान, अब आरटीओ में नहीं रुकेगा कोई काम, जानिए कैसै

Wed, 02 Dec 2020 11:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Wed, 02 Dec 2020 11:54 AM IST
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RTO will working of vehicles related work without high security number plates in gorakhpur
gorakhpur RTO - फोटो : अमर उजाला
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अभाव में अब संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहन से संबंधित किसी भी तरह काम नहीं रुकेंगे। इसके लिए वाहन स्वामी को सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आवेदन की रसीद प्रस्तुत करनी होगी। एक दिसंबर से वाहन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है, लेकिन अब तक उन्हें नंबर प्लेट उपलब्ध नहीं हो सके हैं। ऐसे में आरटीओ ने लोगों को राहत दी है।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना भी अब आरटीओ में वाहन से संबंधित सभी काम हो सकेंगे, लेकिन इसके लिए वाहन स्वामी को पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए स्थानीय डीलर या फिर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। वाहन स्वामी को वाहन से संबंधित कार्य के समय हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आवेदन की रसीद को प्रस्तुत करना होगा।
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इसके बाद वाहन स्वामी को उस काम का अस्थायी अधिकार पत्र या अस्थायी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाएंगे तो वाहन स्वामी को पुन: वाहन के साथ संभागीय परिवहन कार्यालय आना होगा। जहां नंबर प्लेट देखने के बाद विभाग से वाहन के कार्य से संबंधित स्थायी अधिकार पत्र या प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
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कार्य के बिना लौटे कुछ वाहन स्वामी

एक दिसंबर से वाहन से संबंधित कार्य के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मंगलवार को वाहन से संबंधित कार्य कराने पहुंचे कुछ लोगों को संभागीय परिवहन कार्यालय से वापस लौटना पड़ा। उधर, एआरटीओ प्रशासन श्याम लाल ने बताया कि अधिकतर लोगों ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लिया है या फिर इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। मंगलवार को बहुत ही कम लोग कार्य कराए बिना वापस लौटे हैं।

एआरटीओ प्रशासन के श्याम लाल ने बताया कि एक दिसंबर से वाहन से संबंधित कार्य के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किया गया था। लोगों को परेशानी न हो, इसलिए विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की रसीद प्रस्तुत करने पर ही वाहन के कार्य कर दिए जा रहे हैं और अस्थायी प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। नंबर प्लेट लगने के बाद वाहन स्वामियों को स्थायी प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा।
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