{"_id":"6aaef995b0d49860dc0f298e","slug":"cross-examination-of-data-analyst-continues-in-minors-rape-and-murder-case-gorakhpur-news-c-7-gkp1062-1457034-2026-09-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में डेटा विश्लेषक की जिरह जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gorakhpur News: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में डेटा विश्लेषक की जिरह जारी
Sun, 20 Sep 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
गोरखपुर। बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव पर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में शनिवार को पाॅक्सो कोर्ट में डेटा विश्लेषक शैलेंद्र प्रताप सिंह की जिरह जारी रही। बचाव पक्ष के चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल और डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने गवाह से सवाल किए। जिरह पूरी नहीं हो सकी, जिस पर न्यायालय ने शेष जिरह के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
अभियोजन के अनुसार, 28 जुलाई की रात बालिका जिला अस्पताल में भर्ती अपनी बड़ी बहन को भोजन देने गई थी। आरोप है कि वहां मिले सिपाही अभिषेक यादव उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि चिउटहा में रोहिन नदी किनारे उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद बांका से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव नदी के पास फेंककर फरार हो गया।
कोतवाली पुलिस ने 31 जुलाई को गाजीपुर निवासी अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया जिसे विवेचना का हिस्सा बनाया गया है। मामले में अभियोजन की ओर से क्रमवार गवाहों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। शनिवार को शैलेंद्र प्रताप सिंह का बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष ने जिरह शुरू की, जो पूरी नहीं हो सकी। सोमवार को शेष जिरह होगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राम मिलन सिंह पैरवी कर रहे हैं। पीड़िता की बहन की ओर से अधिवक्ता तथा बचाव पक्ष के न्यायालय में उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार, 28 जुलाई की रात बालिका जिला अस्पताल में भर्ती अपनी बड़ी बहन को भोजन देने गई थी। आरोप है कि वहां मिले सिपाही अभिषेक यादव उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि चिउटहा में रोहिन नदी किनारे उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद बांका से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव नदी के पास फेंककर फरार हो गया।
विज्ञापन
कोतवाली पुलिस ने 31 जुलाई को गाजीपुर निवासी अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया जिसे विवेचना का हिस्सा बनाया गया है। मामले में अभियोजन की ओर से क्रमवार गवाहों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। शनिवार को शैलेंद्र प्रताप सिंह का बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष ने जिरह शुरू की, जो पूरी नहीं हो सकी। सोमवार को शेष जिरह होगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राम मिलन सिंह पैरवी कर रहे हैं। पीड़िता की बहन की ओर से अधिवक्ता तथा बचाव पक्ष के न्यायालय में उपस्थित रहे।
विज्ञापन