उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में निलंबित किए गए बेतियाहाता के पूर्व चौकी इंचार्ज व वर्तमान में सिद्धार्थनगर के विजोरा चौकी इंचार्ज अमित चतुर्वेदी, दारोगा अजीत चतुर्वेदी, रिटायर प्रोफेसर हरदयाल सिंह होरा और उनके बेटे पुनीत होरा समेत सात लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है।
कोर्ट के आदेश पर कैंट पुलिस ने 19 फरवरी को जालसाजी, लोक सेवक रहते पद के दुरुपयोग, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य तैयार करने, आपराधिक साजिश रचने और घर में घुसकर नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र में बेतियाहाता दक्षिणी निवासी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा था कि उन्होंने 2017 में रिटायर प्रो. हरदयाल होरा का मकान किराए पर लेकर स्कूल खोला था। 14 अक्तूबर 2020 की रात में सूचना मिली कि विद्यालय का ताला तोड़कर कुछ लोग सामान ले जा रहे हैं। मौके पर गया तो देखा कि हरदयाल होरा के संरक्षण में पुनीत होरा सहयोगियों के साथ सामान गाड़ी में लाद रहे थे। उसी समय एसएसपी को मोबाइल पर सूचना दी। दामाद के साथ जाकर पुलिस चौकी पर घटना की जानकारी दी।
बेतियाहाता चौकी में उस समय दो पुलिसकर्मी थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उल्टे चौकी इंचार्ज अमित कुमार चतुर्वेदी ने गालीगलौज की और घटना को फर्जी बताया। मारपीट की और जेल भेजने की धमकी दी। इसके बाद चौकी इंचार्ज ने प्रो. की बेटी को बुलाकर मेरे और बेटे के खिलाफ छेड़खानी व कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया।
इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में हरदयाल या उनके परिवार के किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं मिल सका है। पक्ष आते ही प्रकाशित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में निलंबित किए गए बेतियाहाता के पूर्व चौकी इंचार्ज व वर्तमान में सिद्धार्थनगर के विजोरा चौकी इंचार्ज अमित चतुर्वेदी, दारोगा अजीत चतुर्वेदी, रिटायर प्रोफेसर हरदयाल सिंह होरा और उनके बेटे पुनीत होरा समेत सात लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है।
कोर्ट के आदेश पर कैंट पुलिस ने 19 फरवरी को जालसाजी, लोक सेवक रहते पद के दुरुपयोग, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य तैयार करने, आपराधिक साजिश रचने और घर में घुसकर नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र में बेतियाहाता दक्षिणी निवासी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा था कि उन्होंने 2017 में रिटायर प्रो. हरदयाल होरा का मकान किराए पर लेकर स्कूल खोला था। 14 अक्तूबर 2020 की रात में सूचना मिली कि विद्यालय का ताला तोड़कर कुछ लोग सामान ले जा रहे हैं। मौके पर गया तो देखा कि हरदयाल होरा के संरक्षण में पुनीत होरा सहयोगियों के साथ सामान गाड़ी में लाद रहे थे। उसी समय एसएसपी को मोबाइल पर सूचना दी। दामाद के साथ जाकर पुलिस चौकी पर घटना की जानकारी दी।
बेतियाहाता चौकी में उस समय दो पुलिसकर्मी थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उल्टे चौकी इंचार्ज अमित कुमार चतुर्वेदी ने गालीगलौज की और घटना को फर्जी बताया। मारपीट की और जेल भेजने की धमकी दी। इसके बाद चौकी इंचार्ज ने प्रो. की बेटी को बुलाकर मेरे और बेटे के खिलाफ छेड़खानी व कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया।
इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में हरदयाल या उनके परिवार के किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं मिल सका है। पक्ष आते ही प्रकाशित किया जाएगा।