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बड़ी कार्रवाई: तीन गोतस्करों की 90.45 लाख की संपत्ति हुई कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत हो चुकी है कार्रवाई

Sat, 10 Apr 2021 07:14 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, संतकबीरनगर।
अमर उजाला नेटवर्क, संतकबीरनगर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 10 Apr 2021 07:14 PM IST
सार

  • गोतस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हो चुकी है कार्रवाई
  • एक खिलाफ गोतस्करी के करीब 45 मुकदमे दर्ज तो दूसरे पर 25

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Property worth Rs 90.45 lakh attached to three cow smugglers in sant kabir nagar
sant kabir nagar news - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

संतकबीरनगर जिले के दुधारा क्षेत्र के साफियाबाद गांव निवासी दो सगे हिस्ट्रीशीटर भाइयों समेत तीन गोतस्करों की 90.45 लाख की संपत्ति शनिवार को कुर्क की गई।

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एसओ श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि दुधारा क्षेत्र के साफियाबाद गांव निवासी इम्तियाज उर्फ ईदू और उसके सगे भाई अकरम गोतस्करी करते हैं। इम्तियाज उर्फ ईदू के खिलाफ गोतस्करी के करीब 45 मुकदमे दर्ज हैं। जबकि अकरम के खिलाफ गोतस्करी के करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों भाई थाने के हिस्ट्रीशीटर भी हैं।
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गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में इम्तियाज उर्फ ईदू वर्तमान में बस्ती जेल में बंद है। जबकि गैंगेस्टर एक्ट के ही मुकदमे में उसका भाई अकरम जमानत पर छूट कर बाहर है। गोतस्करी के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ती से दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों के नाम एक ही गाटा संख्या में 16-16 डिस्मिल जमीन गांव के पास सड़क के किनारे बैनामा कराया था। जिसकी वर्तमान कीमत करीब 90 लाख है।
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इसी तरह साफियाबाद गांव का ही रहने वाला गोतस्कर तैयब गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे से जेल से जमानत पर छूट कर बाहर है। उसने भी अपराध से अर्जित रकम से बाइक खरीदी है। जिसकी कीमत 45 हजार रुपये है। तीनों गोतस्करों के जरिए अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किए जाने के लिए उनकी ओर से गैंगेस्टर एक्ट के तहत 14 (1) की रिपोर्ट एसपी को भेजी गई थी।


एसपी डॉक्टर कौस्तुभ की ओर से संस्तुति करते हुए रिपोर्ट डीएम को भेजी गई। डीएम दिव्या मित्तल की ओर से तीनों गोस्तकरों की अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किए जाने का आदेश दिया गया। एसडीएम सदर राज नारायण त्रिपाठी की मौजूदगी में शनिवार को दोनों सगे भाई की पत्तियों के नाम खरीदी गई जमीन कुर्क कर दी गई। जबकि तीसरे गोतस्कर तैयब की बाइक को कुर्क किया गया।

 

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