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यहां प्रेम विवाह को गुनाह मान बैठी पंचायत, गांव छोड़ने का सुना दिया फरमान

Tue, 09 Jun 2020 11:14 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 09 Jun 2020 11:14 AM IST
सार

  • युवक के घरवालों ने युवती के साथ मारपीट कर घर से भगाने की कोशिश भी की
  • गांव में विरोध होने पर चौकी पहुंचे प्रेमी युगल, पुलिस बोली दी जाएगी सुरक्षा

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Panchayat ordered to leave village after inter-caste marriage in Gorakhpur
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गोरखपुर जिले के गुलरिया इलाके के ग्राम पंचायत चक्खान मोहम्मद गांव में पंचायत ने प्रेमी युगल को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया है। वहीं दूसरी तरफ युवक के परिवारीजनों ने युवती को पीटकर घर से भगाने की कोशिश की है। पीड़िता ने सोमवार को भटहट पुलिस चौकी पहुंच कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने शादीशुदा जोड़े को सुरक्षा देने का भरोसा दिया है।

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 जानकारी के मुताबिक, गुलहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चक्खान मोहम्मद निवासी पूजा ने गांव के ही दूसरी जाति के गोविंद से सात महीने पहले  भटहट पुलिस चौकी परिसर में ही प्रेम विवाह कर लिया था। मामला अंतरजातीय होने के कारण आए दिन युवक के परिवारीजनों एवं ग्रामीणों से विवाद होने लगा।
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आरोप है कि एक सप्ताह पूर्व युवक के परिजनों को ग्रामीणों ने किसी बात को लेकर पीट दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची चौकी पुलिस को भी ग्रामीणों के आक्त्रसेश का सामना करना पड़ा था। वहीं युवक के परिजनों की तरफ से ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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मारपीट का भी लगाया आरोप

इसके बाद 4 जून को गांव में बुलाई गई पंचायत में लिखित शर्तनामा के तहत फरमान सुनाया गया कि प्रेमी युगल गांव छोड़ कर चला जाए। साथ ही मारपीट के मामले में ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे को वापस लें।

उधर, पीड़िता पूजा का कहना है कि उसके पति गोविंद के भाइयों एवं बहनों द्वारा उसे बुरी तरह से पीटकर गोविंद का साथ छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। पूजा ने बताया कि वह पांच महीने की गर्भवती है। भटहट चौकी प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत द्वारा प्रेमी युगल को गांव छोड़ने का फरमान सुनाना गैर कानूनी है। मामले की जांच कर कार्रवाई करने के साथ पीड़िता को सुरक्षा दी जाएगी।

एसएसपी डॉ. सुनील गुप्ता का कहना है कि अगर दोनों ने विवाह किया है और फिर पंचायत ने इस तरह का फैसला सुनाया है तो यह गलत है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करेंगे।
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