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जानकारी विशेष: ट्रेन की छत ही नहीं कोच के गेट पर भी बैठकर सफर करना है अपराध, हो सकती है ये सजा
Sat, 21 Aug 2021 03:23 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 21 Aug 2021 03:23 PM IST
सार
ट्रेन में सफर करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखें। रेलवे एक्ट की धारा 156 के अनुसार, छत या ट्रेन के गेट पर यात्रा करना भी कानूनी अपराध है।
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भारतीय रेल
- फोटो : PTI
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विस्तार
अक्सर अपने देखा होगा कि भीड़ बढ़ने पर लोग ट्रेन की छतों पर भी बैठ जाते हैं और कोच के गेट पर बैठे मिल जाते हैं। ट्रेन की छत पर और कोच के गेट पर खड़े या बैठकर यात्रा करना भी अपराध है। अगर ऐसा करते हैं तो जेल भी जाना पड़ सकता है।
जरूरी है कि ट्रेन में सफर करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखें। रेलवे एक्ट की धारा 156 के अनुसार, छत या ट्रेन के गेट पर यात्रा करना भी कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर यात्री को 500 रुपये की जेल के साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है।
इसके अलावा साथ ही रेलवे एक्ट की धारा 145 (बी) के तहत पहली बार ऐसा करने पर 100 रुपये का जुर्माना किया जाता है और दूसरी बार भी ये ही अपराध करने पर 250 रुपये का जुर्माना या एक महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा ट्रेन में उपद्रव फैलाने पर भी इसी कानून के आधार पर सजा दी जाती है।
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जरूरी है कि ट्रेन में सफर करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखें। रेलवे एक्ट की धारा 156 के अनुसार, छत या ट्रेन के गेट पर यात्रा करना भी कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर यात्री को 500 रुपये की जेल के साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है।
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इसके अलावा साथ ही रेलवे एक्ट की धारा 145 (बी) के तहत पहली बार ऐसा करने पर 100 रुपये का जुर्माना किया जाता है और दूसरी बार भी ये ही अपराध करने पर 250 रुपये का जुर्माना या एक महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा ट्रेन में उपद्रव फैलाने पर भी इसी कानून के आधार पर सजा दी जाती है।
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