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जानकारी विशेष: ट्रेन की छत ही नहीं कोच के गेट पर भी बैठकर सफर करना है अपराध, हो सकती है ये सजा

Sat, 21 Aug 2021 03:23 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 21 Aug 2021 03:23 PM IST
सार

ट्रेन में सफर करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखें। रेलवे एक्ट की धारा 156 के अनुसार, छत या ट्रेन के गेट पर यात्रा करना भी कानूनी अपराध है।

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crime to travel not only on roof of train but also on gate of coach
भारतीय रेल - फोटो : PTI

विस्तार

अक्सर अपने देखा होगा कि भीड़ बढ़ने पर लोग ट्रेन की छतों पर भी बैठ जाते हैं और कोच के गेट पर बैठे मिल जाते हैं। ट्रेन की छत पर और कोच के गेट पर खड़े या बैठकर यात्रा करना भी अपराध है। अगर ऐसा करते हैं तो जेल भी जाना पड़ सकता है।
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जरूरी है कि ट्रेन में सफर करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखें। रेलवे एक्ट की धारा 156 के अनुसार, छत या ट्रेन के गेट पर यात्रा करना भी कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर यात्री को 500 रुपये की जेल के साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है।
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इसके अलावा साथ ही रेलवे एक्ट की धारा 145 (बी) के तहत पहली बार ऐसा करने पर 100 रुपये का जुर्माना किया जाता है और दूसरी बार भी ये ही अपराध करने पर 250 रुपये का जुर्माना या एक महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा ट्रेन में उपद्रव फैलाने पर भी इसी कानून के आधार पर सजा दी जाती है।
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