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छह साल पहले मासूम से किया था दुष्कर्म, अब कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

Thu, 22 Oct 2020 06:09 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 22 Oct 2020 06:09 PM IST
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court sentenced sexul assult accused of life imprisonment in Gorakhpur
court Order
छह वर्षीय बच्ची से 30 अक्तूबर 2014 को दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर पचास हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया। दोषी बगही भारी निवासी कमलेश है।
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विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो, अधिवक्ता, विजेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मामले में शाम करीब चार बजे फैसला सुनाया गया। मामले में सभी सात गवाही होने और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर साक्ष्यों के आधार पर एडीजे विशेष, नवल किशोर सिंह की कोर्ट ने दोषी को बुधवार को दोषी करार देकर गुरुवार को उसे सजा सुनाई।
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मामले की शिकायतकर्ता बच्ची की मां ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी 20 अक्तूबर 2014 की शाम करीब छह बजे धार्मिक कार्यक्रम में गई थी। वहां से नहीं लौटने पर मां ने खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान उनकी आठ वर्षीय बेटी ने बताया कि कमलेश उसकी बहन को बिस्कुट खिलाने ले गया है।
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इसके बाद महिला कमलेश के घर पहुंची लेकिन वहां भी वह नहीं मिला। उसी दौरान गांव में ही रहना वाला एक दंपती अपने घर की तरफ जा रहा था। इसी बीच रास्ते में बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी।


दोनों टॉर्च लेकर दौड़े तो कमलेश को बच्ची से दुष्कर्म करते देखा। लोगों को आता देख कमलेश बच्ची को छोड़कर मौके से फरार हो गया। उस दौरान मौके पर उसका पैंट और मोबाइल भी गिरा पड़ा मिला।

मां की शिकायत पर थाना पीपीगंज पुलिस ने कमलेश के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था।

 
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