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भाजपा पार्षद रामभुआल कुशवाहा का दावा कोर्ट ने किया खारिज, जमीन से जुड़ा था मामला
Tue, 28 Jan 2020 09:58 AM IST
विजय जैन
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
Published by: विजय जैन
Updated Tue, 28 Jan 2020 09:58 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : court order
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महेवा में कान्हा उपवन के पास की जमीन पर नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ भाजपा पार्षद रामभुआल कुशवाहा के स्टे संबंधी आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही नगर निगम को इस जमीन पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
महेवा वार्ड में नगर निगम की 10 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। इस जमीन पर करीब आठ एकड़ में नगर निगम ने कान्हा उपवन का निर्माण कराया है। बची हुई दो एकड़ जमीन पर भाजपा पार्षद रामभुआल कुशवाहा ने कब्जा कर रखा था। इस पर उन्होंने टिन शेड डालने के साथ अवैध निर्माण भी करा लिया था।
तत्कालीन उपसभापति बृजेश सिंह छोटू की शिकायत पर नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने पैमाइश की। कुल 95 डिस्मिल जमीन पर अवैध कब्जा मिला। पैमाइश के बाद नगर निगम ने सीमांकन करते हुए अपना कब्जा ले लिया। साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। इसके खिलाफ रामभुआल ने सिविल कोर्ट में वाद दाखिल स्टे की मांग की थी, जिसे सिविल कोर्ट के न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। साथ ही नगर निगम को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने महेवा स्थित नगर निगम की जमीन पर रामभुआल कुशवाहा के दावे को खारिज कर दिया है। अब नगर निगम कान्हा उपवन को विस्तार दे सकेगा। सीएंडडीएस को इसके विस्तारित करने के क्रम में नए निर्माण का आदेश भी दे दिया गया है।
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महेवा वार्ड में नगर निगम की 10 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। इस जमीन पर करीब आठ एकड़ में नगर निगम ने कान्हा उपवन का निर्माण कराया है। बची हुई दो एकड़ जमीन पर भाजपा पार्षद रामभुआल कुशवाहा ने कब्जा कर रखा था। इस पर उन्होंने टिन शेड डालने के साथ अवैध निर्माण भी करा लिया था।
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तत्कालीन उपसभापति बृजेश सिंह छोटू की शिकायत पर नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने पैमाइश की। कुल 95 डिस्मिल जमीन पर अवैध कब्जा मिला। पैमाइश के बाद नगर निगम ने सीमांकन करते हुए अपना कब्जा ले लिया। साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। इसके खिलाफ रामभुआल ने सिविल कोर्ट में वाद दाखिल स्टे की मांग की थी, जिसे सिविल कोर्ट के न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। साथ ही नगर निगम को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने महेवा स्थित नगर निगम की जमीन पर रामभुआल कुशवाहा के दावे को खारिज कर दिया है। अब नगर निगम कान्हा उपवन को विस्तार दे सकेगा। सीएंडडीएस को इसके विस्तारित करने के क्रम में नए निर्माण का आदेश भी दे दिया गया है।