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हत्या में चार को आजीवन कारावास

Sat, 30 Oct 2021 02:45 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Oct 2021 02:45 AM IST
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chaar ko aajeevan kaaraavaas
हत्या में चार को आजीवन कारावास
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गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चौमुखा निवासी अभियुक्त कुर्बान उर्फ पिंटू, कुर्बान उर्फ बबलू, ताहिरुननिशा व सिकंदर को आजीवन कारावास एवं तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को दो साल आठ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। पुलिस ऑपरेशन शिकंजा के तहत लगातार इस मामले की पैरवी कर रही थी।

जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं नितिन मिश्र का कहना था कि पीड़िता शमीम अंसारी कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चौमुखा का निवासी है। 15 नवंबर 2006 को उसका भाई फिरोज उर्फ रिम्मी उसके मामा मोहम्मद जमील के साथ शाम करीब पांच बजे अपने दरवाजे पर बैठा था। वहीं से अभियुक्त उसके भाई को बुलाकर कैंपियरगंज रिलीव स्टेशन की तरफ ले गए। तभी से उसका भाई वापस घर नहीं आया। पीड़िता अपने भाई की खोजबीन में लगा था कि उसके चाचा के लड़के ने 16 नवंबर 2006 को आकर उसे बताया कि तुम्हारे भाई की लाश कैंपियरगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिम लाइन के उस पार गड्डे में पड़ी है। दौरान विवेचना अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया।
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