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गोरखपुर: अवैध प्लाटिंग कर बनाई जा रहीं कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, पहले ही चिह्नित कर चुका है जीडीए
Fri, 07 Oct 2022 11:20 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 07 Oct 2022 11:20 AM IST
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जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर।
- फोटो : अमर उजाला।
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गोरखपुर में अवैध प्लाटिंग कर अनियोजित तरीके से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर जल्द ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) का बुलडोजर चलेगा। इसे लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। पहले चिह्नित हो चुकी कॉलोनियों के साथ ही वर्तमान में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों को भी चिह्नित किया जा रहा है। इसे बसाने वालों को नोटिस दिया जा रहा है। इसके बाद धरातल पर भी कार्रवाई शुरू होगी।
दरअसल शहर से सटे इलाकों में प्लाटिंग कर तेजी से अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। करीब दो साल पहले प्राधिकरण ने खुद ऐसी 153 कॉलोनियां चिह्नित कर रखी हैं। मुख्यमंत्री ने भी अनियोजित विकास पर सख्ती करने के निर्देश दे रखे हैं।
इसी क्रम में नवागत जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर भी इन निर्माणों की सूची तैयार करा रहे हैं। पहले इनपर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये प्राधिकरण की सीमा से बाहर थीं। मगर जीडीए का सीमा विस्तार होने के बाद अब ये सभी अवैध कॉलोनियां प्राधिकरण की सीमा में आ गई हैं।
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वहीं नई महायोजना 2031 को भी लागू करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ऐसे में जीडीए ने शहर से सटे इलाकों में बस रहीं सभी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का निर्णय किया है। नियमानुसार प्लाटिंग करने से पहले रेरा से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है और जीडीए से ले-आउट स्वीकृत कराना पड़ता है। मगर इन सभी की अनदेखी कर ये कॉलोनियां बसाई गईं हैं।
जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि अनियोजित विकास को लेकर सख्ती की जाएगी। बिना रेरा में पंजीकरण और प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए ही अवैध तरीके से प्लाटिंग कर कॉलोनियां बसाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
इसे भी पढ़ें: गोरखपुर-बस्ती मंडल में बारिश से जलभराव, दो की मौत
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दरअसल शहर से सटे इलाकों में प्लाटिंग कर तेजी से अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। करीब दो साल पहले प्राधिकरण ने खुद ऐसी 153 कॉलोनियां चिह्नित कर रखी हैं। मुख्यमंत्री ने भी अनियोजित विकास पर सख्ती करने के निर्देश दे रखे हैं।
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इसी क्रम में नवागत जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर भी इन निर्माणों की सूची तैयार करा रहे हैं। पहले इनपर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये प्राधिकरण की सीमा से बाहर थीं। मगर जीडीए का सीमा विस्तार होने के बाद अब ये सभी अवैध कॉलोनियां प्राधिकरण की सीमा में आ गई हैं।
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वहीं नई महायोजना 2031 को भी लागू करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ऐसे में जीडीए ने शहर से सटे इलाकों में बस रहीं सभी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का निर्णय किया है। नियमानुसार प्लाटिंग करने से पहले रेरा से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है और जीडीए से ले-आउट स्वीकृत कराना पड़ता है। मगर इन सभी की अनदेखी कर ये कॉलोनियां बसाई गईं हैं।
जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि अनियोजित विकास को लेकर सख्ती की जाएगी। बिना रेरा में पंजीकरण और प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए ही अवैध तरीके से प्लाटिंग कर कॉलोनियां बसाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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