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Gorakhpur News: हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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गोरखपुर। हत्या के आरोपी, कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के फरदहनी निवासी रंजीत वर्मा की जमानत अर्जी अपर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र व राम प्रकाश सिंह का कहना है कि केस दर्ज कराने वाले सुनील चौरसिया कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के फरदहनी के निवासी हैं। 25 दिसंबर 2022 की रात करीब आठ बजे वादी के बड़े भाई विश्वम्भर चौरसिया दुकान जा रहे थे। रास्ते में रमेश छत के ऊपर से पानी गिरा रहे थे, जो वादी के भाई के ऊपर गिर गया। पीड़ित के भाई ने इसका विरोध किया तो आरोपी रंजीत वर्मा, रमेश वर्मा, दिनेश वर्मा, सुजीत वर्मा और सूरज वर्मा ने पीट दिया। जिससे वादी के भाई को गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र व राम प्रकाश सिंह का कहना है कि केस दर्ज कराने वाले सुनील चौरसिया कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के फरदहनी के निवासी हैं। 25 दिसंबर 2022 की रात करीब आठ बजे वादी के बड़े भाई विश्वम्भर चौरसिया दुकान जा रहे थे। रास्ते में रमेश छत के ऊपर से पानी गिरा रहे थे, जो वादी के भाई के ऊपर गिर गया। पीड़ित के भाई ने इसका विरोध किया तो आरोपी रंजीत वर्मा, रमेश वर्मा, दिनेश वर्मा, सुजीत वर्मा और सूरज वर्मा ने पीट दिया। जिससे वादी के भाई को गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो
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