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यूपी जिला पंचायत चुनाव 2021: प्रधान, ग्राम पंचायत व बीडीसी सदस्यों से जुड़ी सभी आपत्तियां निस्तारित

Fri, 12 Mar 2021 10:52 AM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 12 Mar 2021 10:52 AM IST
सार

  • जिले में प्रधान व बीडीसी सदस्य के एक या दो पदों पर ही बदलाव संभव
  • ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य की आपत्तियों का आज होगा निस्तारण

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All objections related to UP District Panchayat Election 2021 disposed in Gorakhpur
पंचायत चुनाव। - फोटो : amar ujala

विस्तार

गोरखपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी ब्लॉकों में प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्यों से जुड़ी सभी आपत्तियां बृहस्पतिवार को निस्तारित कर दी गईं। प्रधान व बीडीसी के एक या दो पद के अलावा कहीं पर भी बदलाव की उम्मीद बेहद कम है। पंचायतीराज विभाग का कहना है कि अब तक तीन पदों के लिए जिन भी आपत्तियों का निस्तारण हुआ है वे तकरीबन आधारहीन हैं। शुक्रवार को ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मिली आपत्तियों का निस्तारण होगा। 14 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित होगी। 15 मार्च को इसे पंचायतीराज निदेशालय भेज दिया जाएगा।  

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बता दें कि पहले दिन बुधवार को खोराबार, सरदारनगर, चरगांवा, भटहट, जंगल कौड़िया, कैंपियरगंज, बांसगांव, ब्रह्मपुर, उरुवां, बेलघाट, कौड़ीराम और भरोहिया समेत 12 ब्लॉक के प्रधान और ग्राम पंचायत व बीडीसी सदस्यों के पद की आपत्तियों का निस्तारण हुआ था। दूसरे दिन बृहस्पतिवार को बाकी बचे आठ ब्लॉक में इन तीनों पदों के आरक्षण को लेकर दर्ज कराईं आपत्तियां निस्तारित की गईं।
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इनमें पिपरौली, पिपराइच, सहजनवां, पाली, गोला, खजनी, गगहा और बड़हलगंज शामिल हैं। डीएम के. विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अवकाश के दिन भी सुबह 10:30 बजे से विकास भवन सभागार में आपत्तियों का निस्तारण शुरू किया। इस दौरान आपत्ति दर्ज कराने वाले लोग भी मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग कराई गई।
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ज्यादातर आपत्तियां इस बात को लेकर थी कि पिछले बार भी संबंधित गांव एससी या ओबीसी के लिए आरक्षित था। इस बार भी उसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वहीं कुछ ने आबादी को आधार बताकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उनकी दलील थी कि प्रधान पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, उनकी संख्या ही गांव में बहुत कम है। शाम छह बजे तक सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया।  

 

दूसरे दिन भी हुई बहस, लगाए गए मनमानी के आरोप

दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी कुछ ब्लॉकों के प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के दावेदार आपत्तियों के निस्तारण से संतुष्ट नहीं दिखे। इससे नाराज कुछ दावेदारों ने नाराजगी जताई। निस्तारण करने वाली कमेटी के सदस्यों से कई ने बहस भी की। आरोप लगाए गए कि आरक्षण के निर्धारण में मनमानी हुई है।  हालांकि पंचायतीराज महकमे का कहना है कि पूरी पारदर्शिता और शासन से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही आरक्षण तय किया गया है।

सभी के सामने आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग कराई जा रही है। आपत्तिकर्ता के जो भी सवाल रह रहे हैं उन्हें उनका पूरा जवाब दिया जा रहा है। आरक्षण निर्धारण के लिए जारी गाइडलाइन आदि भी उन्हें दिखाई जा रही है।

ब्लॉकों और जिला मुख्यालय पर 830 आपत्तियां आईं
ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए दो मार्च को अनंतिम सूची प्रकाशित की गई थी। चार मार्च से इस सूची पर आपत्ति मांगी गई थी। आठ मार्च को आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी मौका था। इस दौरान कुल 830 आपत्तियां आई हैं। इनमें जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक 499 तथा ब्लॉक कार्यालयों पर 331 आपत्तियां पहुंचीं।

डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जिले में प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद से जुड़ी सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। एक बार और इसका सत्यापन किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य से जुड़ीं आपत्तियों का 12 मार्च को निस्तारण किया जाएगा। निस्तारण के दौरान कोई बदलाव हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी 14 मार्च को आरक्षण सूची प्रकाशित करने के दौरान ही सार्वजनिक की जाएगी। निस्तारण प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है।  


 

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