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पंचायत ने निकाह का सुनाया था फरमान: मदरसा शिक्षक को मिली राहत, छात्रा निकली बालिग
Fri, 11 Jun 2021 09:19 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 11 Jun 2021 09:19 PM IST
सार
नाबालिग के यौन शोषण और आरोपी द्वारा निकाह की सूचना पर दोनों पक्षों को पुलिस लाई थाने, मुस्लिम कानून में दो शादी वैध होने की वजह से पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता कराकर छोड़ा।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
गोरखपुर में दो बच्चों के पिता मदरसा शिक्षक को नाबालिग के यौन शोषण और निकाह करने के मामले में राहत मिल गई है। नाबालिग बताई जा रही छात्रा जांच में बालिग पाई गई। वैसे भी मुस्लिमों में दो शादी वैध है, लिहाजा पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करवाकर भेज दिया।
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इस मामले में छात्रा से अवैध संबंध बनाने के आरोप पर पंचायत ने निकाह का फरमान सुनाया था। नाबालिग के यौन शोषण और निकाह की शिकायत मिलने पर शुक्रवार को पुलिस दोनों पक्षों थाने लाई थी।
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जानकारी के मुताबिक, पिपराइच इलाके के एक गांव में 50 वर्षीय मदरसा शिक्षक का गांव की एक लड़की को पढ़ाने के दौरान प्रेम हो गया। आरोप था कि दो बच्चों के पिता ने लड़की से दो साल तक अनैतिक संबंध रखा। मामला उजागर होने पर बृहस्पतिवार को गांव में पंचायत बुलाई गई।
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पंचायत में लड़की से शिक्षक का निकाह करने का फरमान सुनाया गया। शिक्षक के पिता ने इसका विरोध किया और संपत्ति बंटवारे को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। मगर पंचायत ने इसका भी निपटारा किया और पहली पत्नी को उसका हक देने को कहा। शिक्षक भी संपत्ति का आधा हिस्सा देने को तैयार हो गया, जिसके बाद निकाह की बात पर रजामंदी हो गई।
इसकी जानकारी होने पर शुक्रवार सुबह पिपराइच पुलिस गांव पहुंच गई। चूंकि, लड़की के नाबालिग होने की जानकारी दी गई थी, इस वजह से पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लड़की का आधार कार्ड, सरकारी दस्तावेज मंगाए गए तो उस पर उम्र 11 मई 2002 दर्ज मिली, जिसके मुताबिक वह बालिग हो चुकी है। वर्तमान में उसकी उम्र 19 साल होने और इस्लाम में दूसरी शादी गलत नहीं होने की वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
एसपी नार्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि लड़की के दस्तावेज की जांच की गई। दोनों पक्ष शादी के लिए रजामंद हैं। जिस धर्म के दोनों हैं, उस धर्म में दूसरी शादी अवैध नहीं होती है, इस वजह से दोनों को छोड़ दिया गया है।