{"_id":"5e4914c78ebc3ee5df0dc348","slug":"adm-court-imposed-fine-accused-for-adulteration-in-25-samples-of-food-items","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"तेल, दूध या फिर दूध से बने उत्पादों समेत खाद्य पदार्थों के 25 नमूने फेल, 3.59 लाख का लगा जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तेल, दूध या फिर दूध से बने उत्पादों समेत खाद्य पदार्थों के 25 नमूने फेल, 3.59 लाख का लगा जुर्माना
Sun, 16 Feb 2020 03:39 PM IST
vivek shukla
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
Published by: vivek shukla
Updated Sun, 16 Feb 2020 03:39 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
खाद्य पदार्थों के 25 नमूनों में मिलावट पाए जाने पर एडीएम (प्रशासन) व न्याय निर्णायक अधिकारी कोर्ट ने संबंधित पर 3.59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, बिना पंजीकरण के खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठान संचालित करने की वजह से तीन दुकानदारों पर 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य विभाग की तरफ से लिए गए नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला झांसी भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में 25 नमूनों में मिलावट की पुष्टि होने पर विभाग ने न्याय निर्णायक अधिकारी यानी एडीएम (प्रशासन) के कोर्ट में वाद दाखिल किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित पर यह जुर्माना लगाया। जो नमूने फेल पाए गए उनमें ज्यादातर तेल और दूध या फिर दूध से बने उत्पादों के थे। वहीं सबसे ज्यादा 55000 रुपये का जुर्माना नित्यभोग ब्रांड के आपूर्तिकर्ता गोंडा स्थित पूर्वांचल फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस, गोंडा पर लगाया गाया है। बाकी सभी पर आठ हजार से 31 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
खाद्य विभाग की तरफ से लिए गए नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला झांसी भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में 25 नमूनों में मिलावट की पुष्टि होने पर विभाग ने न्याय निर्णायक अधिकारी यानी एडीएम (प्रशासन) के कोर्ट में वाद दाखिल किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित पर यह जुर्माना लगाया। जो नमूने फेल पाए गए उनमें ज्यादातर तेल और दूध या फिर दूध से बने उत्पादों के थे। वहीं सबसे ज्यादा 55000 रुपये का जुर्माना नित्यभोग ब्रांड के आपूर्तिकर्ता गोंडा स्थित पूर्वांचल फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस, गोंडा पर लगाया गाया है। बाकी सभी पर आठ हजार से 31 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
इनपर लगा जुर्माना
संजय वर्मा तुर्कमानपुर, राकेश कुमार गुप्ता पांडेयहाता, पवन यादव सेमरा नंबर एक चरगावां, शाकिर अली मिसवां पिपराइच, अजय कुमार पासवान खजांची चौराहा निकट हरसेवकपुर नंबर दो, आपूर्तिकर्ता पूर्वांचल फूड प्रोडक्ट प्रालि. नवीन गल्ला मंडी गोंडा, दिनेश कुमार चौरसिया शेषपुर गीता प्रेस, रविशंकर यादव भोपाबाजार, आदर्श मोदी टोला ककरहिया जंगल धूषण, ऋषिकेश यादव खुटहन खास गुलरिहा, बालकृष्ण मिश्रा बहराइच, रामकरन यादव गोपालपुर गुलरिहा, सुरेंद्रनाथ चौहान अलहदादपुर, बुद्धिराम यादव उनौला पिपराइच, दिनेश गुप्ता सरदारनगर चौरीचौरा, रामनरायन यादव सुगापंखी संतकबीरनगर, जगदीश उनवल बांसगांव, लक्ष्मण रसूलपुर नंबर दो झंगहा, तिलकधारी उर्फ रामधारी हरपुर बुदहट, कोमल वार्ड नंबर नौ पिपराईच, मो. अयूब फ तेपुर चिलुआताल, भोला मानस विहार कॉलोनी पादरी बाजार, रामसिंह जवरैला हरपुर बुदहट, बबलू यादव बजहा बाजार गुलरिहा, फैय्याज आलम करमहा गुलरिहा, सुरेश प्रसाद रामनगर केवरहिया कैंपियरगंज, दिनेश कुमार चौरसिया शेषपुर, दुर्गेश चंद्र शिवपुर सहबाजगंज का नाम शामिल है।