फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Accused of Molesting child gets 10 years in prison

Gorakhpur News: बच्ची से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 11 Jan 2023 11:43 AM IST
vivek shukla अमर उजालास ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजालास ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 11 Jan 2023 11:43 AM IST
सार

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 10 मई 2015 की शाम करीब पांच बजे की है। वादी की 10 वर्षीय पुत्री अभियुक्त के घर की तरफ खेल रही थी।

विज्ञापन
Accused of Molesting child gets 10 years in prison
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नम्रता अग्रवाल ने चिलुआताल क्षेत्र निवासी अभियुक्त राजू राजभर को 10 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 10 मई 2015 की शाम करीब पांच बजे की है।
विज्ञापन


वादी की 10 वर्षीय पुत्री अभियुक्त के घर की तरफ खेल रही थी। अभियुक्त उसे बुला कर अपने घर ले गया और दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed