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Gorakhpur News: बच्ची से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Wed, 11 Jan 2023 11:43 AM IST
vivek shukla
अमर उजालास ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजालास ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 11 Jan 2023 11:43 AM IST
सार
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 10 मई 2015 की शाम करीब पांच बजे की है। वादी की 10 वर्षीय पुत्री अभियुक्त के घर की तरफ खेल रही थी।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
विस्तार
बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नम्रता अग्रवाल ने चिलुआताल क्षेत्र निवासी अभियुक्त राजू राजभर को 10 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 10 मई 2015 की शाम करीब पांच बजे की है।
वादी की 10 वर्षीय पुत्री अभियुक्त के घर की तरफ खेल रही थी। अभियुक्त उसे बुला कर अपने घर ले गया और दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 10 मई 2015 की शाम करीब पांच बजे की है।
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वादी की 10 वर्षीय पुत्री अभियुक्त के घर की तरफ खेल रही थी। अभियुक्त उसे बुला कर अपने घर ले गया और दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
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