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Gorakhpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा

Fri, 01 May 2026 02:34 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 02:34 AM IST
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20 years' imprisonment for raping a minor
गोरखपुर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र के कुसुली निवासी अभियुक्त दीनदयाल निषाद को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह ने बताया कि घटना दो जुलाई 2020 की रात करीब आठ बजे की है। वादिनी की आठ वर्षीय लड़की नीम की पत्ती तोड़ने गांव के दो बच्चों के साथ बगल में गई थी। नीम की पत्ती न मिलने पर दोनों बच्चे घर आ गए। वादिनी की लड़की पीछे रह गई। वहीं, पर अभियुक्त वादिनी की आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची का मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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