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Gorakhpur News: गांजा रखने के अभियुक्तों को 15 साल की सजा

Sat, 01 Jul 2023 12:53 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jul 2023 12:53 AM IST
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15 years imprisonment for those accused of possessing ganja
गोरखपुर। गांजा रखने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश एन डीपीएस एक्ट विनय आर्या ने इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के तिलितल्ला निवासी अभियुक्त सुमित पाल, मोहन यादव व बादहलगंज थाना क्षेत्र के लालगंज निवासी शिवम जायसवाल व गोपाल जायसवाल को 15 साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को एक लाख 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक का कहना था कि आसूचना अधिकारी एनसीपी को 27 जून 2021 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त सुमित पाल व मोहन यादव भारी मात्रा में गांजा लेकर गोहाटी आसाम से बड़हलगंज राजमार्ग शाही भोजनालय के पास से गुजरने वाले है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, जहां से अभियुक्तों को ट्रैक कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम सुमित पाल, मोहन यादव, शिवम जायसवाल व गोपाल जायसवाल बताया। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के पास से गांजा बरामद हुआ।
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ब्यूरो
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