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जीएसटी चोरी: बिना वैध कागजात के 15 ट्रकों से ले जा रहे थे दो करोड़ का माल, पकड़े गए

Thu, 07 Sep 2023 11:54 AM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 07 Sep 2023 11:54 AM IST
सार

एडिश्नल कमिश्नर ग्रेड टू देवमणि शर्मा ने कहा कि एसआईबी की टीम ने गोपनीय तथ्यों के आधार पर इन ट्रकों की जांच करवाई थी। एक साथ 15 ट्रकों में अवैध सामान मिले। करीब दो करोड़ रुपये का माल जब्त किया गया है।

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15 trucks carrying goods worth two crores without valid documents caught
जीएसटी टीम द्वारा जब्त किए गए ट्रक। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की टीम ने बस्ती, कुशीनगर और गोरखपुर से 15 ट्रकों में करीब दो करोड़ रुपये का अवैध माल जब्त किया है। इनमें पान मसाले, लोहे के स्क्रैप, मोबाइल फोन के उपकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान थे। चालक इनके कागजात नहीं दिखा पाए, इसलिए टीम ने माल सहित ट्रक को कब्जे में ले लिया है।

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जीएसटी विभाग के स्पेशल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (एसआईबी) को सूचना मिली थी कि कई ट्रक बिना वैध कागजात के माल लेकर गोरखपुर की ओर जा रहे हैंं। सूचना पर जीएसटी कमिश्नर ग्रेड टू देवमणि शर्मा ने गोपनीय टीम बनाकर संयुक्त कार्रवाई का निर्देश दिया। ज्वाइंट कमिश्नर विवेक सिंह के साथ सभी टीम सतर्क हो गईं।
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इसी दौरान सूचना मिली कि कानपुर से आने वाले कुछ ट्रक बस्ती टोल प्लाजा से होकर गुजरेंगे, जबकि कुछ ट्रक बस्ती होते हुए शहर के बाहरी रास्ते से कुशीनगर होकर बिहार को जाने वाले हैं। सूचना पर टीम ने एक साथ कार्रवाई शुरू की।
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टीम ने बस्ती टोल प्लाजा के पास कानपुर की तरफ से आ रहे ट्रकों को रोकने का इशारा किया तो चालक वाहन दौड़ाने लगे। टीम ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। माल की जांच की गई पर चालक के पास ई-वे बिल नहीं मिला। वे कोई दस्तावेज भी नहीं दिखा पाए।
 

क्या है ई-वे बिल

50 हजार रुपये से अधिक के सामान की ढुलाई पर ई-वे बिल बनाना अनिवार्य है। ई-वे बिल प्रणाली ऑनलाइन है। इसे ट्रांसपोर्टर खुद से जनरेट कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार पहले ई-वे बिल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई को लेकर किया जाता था। अब 50 हजार से अधिक के सामान क्षेत्रीय जगहों से बाहर परिवहन करने पर अनिवार्य किया गया है। ये डिजिटल ही बनाया जाता है।

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इन वस्तुओं के लिए ई-वे बिल जरूरी
खाद्य तेल, खाद्य पदार्थ, चीनी, पान मसाला, तंबाकू और उनसे बने उत्पाद, सीट्स, प्लाई बोर्ड, फाइबर बोर्ड, आयरन व स्टील, इलेक्ट्राॅनिक्स के सभी सामान, मोटर व्हीकल, मोटर पार्ट्स, फर्नीचर, मिनरल वॉटर, टाइल्स व अन्य सेरेमिक उत्पाद, फुटवियर, सीमेंट व सीमेंट से बने सामान, एल्युमिनियम एवं उससे बने उत्पाद, मशीनरी व मेकेनिकल पार्ट्स, लोहा सहित कई वस्तु पर जीएसटी कर लगाई गई है।

एडिश्नल कमिश्नर ग्रेड टू देवमणि शर्मा ने कहा कि एसआईबी की टीम ने गोपनीय तथ्यों के आधार पर इन ट्रकों की जांच करवाई थी। एक साथ 15 ट्रकों में अवैध सामान मिले। करीब दो करोड़ रुपये का माल जब्त किया गया है।





 
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