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Gorakhpur News: कुकर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा

Thu, 19 Jan 2023 01:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 19 Jan 2023 01:37 AM IST
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10 year imprisonment for misdemeanor accused
घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2018 में हुई थी घटना
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महराजगंज। घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2008 में 10 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि पीड़ित को दी जाएगी।

पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, पांच अक्तूबर 2018 को घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव में शाम को 10 वर्षीय बालक के साथ गांव के रहने वाले एक युवक ने कुकर्म किया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने गवाही कराकर सजा की मांग की। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।
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