फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   South Cinema ›   Karnataka govt moves SC against bail to actor Darshan Thoogudeepa Pavithra Gowda others in murder case

Darshan Thoogudeepa: रेणुकास्वामी केस में दर्शन की जमानत पर भड़की कर्नाटक सरकार, खटखटाया SC का दरवाजा

Tue, 07 Jan 2025 07:38 PM IST
दीक्षा पाठक एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 07 Jan 2025 07:38 PM IST
सार

कर्नाटक सरकार ने हत्या के मामले में अभिनेता दर्शन और अन्य को जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

विज्ञापन
Karnataka govt moves SC against bail to actor Darshan Thoogudeepa Pavithra Gowda others in murder case
दर्शन थुगुदीपा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

रेणुकास्वामी हत्याकांड के मुख्य आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा के केस में नया मोड़ आया है। कर्नाटक सरकार ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य को जमानत दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दर्शन को 11 जून, 2024 को अपने प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उसी साल 8 जून को कथित तौर पर पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजने का आरोप था।
विज्ञापन


इस वजह से किया गया ट्रांसफर
जमानत दिए जाने से पहले अभिनेता को बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल में रखा गया था, लेकिन जब जेल के कुछ अन्य कैदियों के साथ आराम करते हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, तो उन्हें बल्लारी सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। राज्य ने 6 जनवरी को जमानत दिए जाने के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया।
विज्ञापन

 

Ajith Kumar: दुबई के रेसिंग ट्रैक पर अजित कुमार की कार क्रैश, कुछ इस तरह कार से बाहर निकले एक्टर; वीडियो वायरल

विज्ञापन
विज्ञापन

चिकित्सा आधार पर दर्शन को दी थी अंतरिम जमानत

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दर्शन के आदेश पर हमला किए जाने के बाद रेणुकास्वामी की मृत्यु हो गई। अभिनेता ने अपने प्रशंसकों से सोशल मीडिया पर पवित्रा गौड़ा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने के लिए रेणुकास्वामी को घेरने और उनका अपहरण करने का आग्रह किया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2024 को छह सप्ताह के लिए चिकित्सा आधार पर दर्शन को अंतरिम जमानत दी, लेकिन दिसंबर में उन्हें और अन्य को नियमित जमानत दी।
 

Udit Narayan: 'मैं ठीक हूं', बिल्डिंग में आग लगने के बाद उदित नारायण ने दिया अपडेट, घटना को बताया भयावह
 

अभिनेता के अलावा और 15 लोगों को किया गया गिरफ्तार
दर्शन को पहली बार अक्तूबर में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी है, जिसके लिए तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। हालांकि, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण अपेक्षित सर्जरी में देरी हुई। बता दें कि दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य को मामले में गिरफ्तार किया गया। सभी जून के महीने से जेल में हैं। हालांकि, हाई कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों को जमानत दे दी थी।

 







 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed