Renukaswamy Murder Case: दर्शन की जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित, इस दिन सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
Renukaswamy Murder Case: रेणुकास्वामी मर्डर केस में अभिनेता दर्शन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसे कल गुरुवार को सुनाया जाएगा।
विस्तार
रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन को दी गई जमानत रद्द करने संबंधी कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल गुरुवार को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
राज्य सरकार की याचिका पर पीठ ने की सुनवाई
पीठ, कर्नाटक हाईकोर्ट के 13 दिसंबर, 2024 के दर्शन और सह-आरोपियों को जमानत देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एक्टर दर्शन पर अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर 33 वर्षीय रेणुकास्वामी नामक फैन का अपहरण करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसने कथित तौर पर पवित्रा को अश्लील संदेश भेजे थे।
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दर्शन पर है यह आरोप
पुलिस ने आरोप लगाया कि पीड़ित को जून 2024 में तीन दिनों तक बंगलूरू के एक शेड में रखा गया। वहां उसे प्रताड़ित किया गया और उसका शव एक नाले से बरामद किया गया। राज्य सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत ने 24 जनवरी को अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और अन्य को मामले में नोटिस जारी किए।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 24 जुलाई को रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा और छह अन्य को जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विवेकाधीन शक्ति का गलत इस्तेमाल है। रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।