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जुबीन गर्ग निधन मामले में मुख्य आरोपी को लगा झटका, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने श्यामकानु महंत की जमानत अर्जी की खारिज
Fri, 29 May 2026 07:47 PM IST
Sarijuddin
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: Sarijuddin
Updated Fri, 29 May 2026 07:47 PM IST
सार
Zubeen Garg: जुबीन गर्ग के निधन के मामले में मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत को बड़ा झटका लगा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आज उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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जुबीन गर्ग
- फोटो : एक्स
विस्तार
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जुबीन गर्ग की मौत के मामले में मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि 'आरोपी के भागने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का खतरा है।'
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस मिताली ठाकुरिया की सिंगल-जज बेंच ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस मिताली ठाकुरिया की सिंगल-जज बेंच ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
जुबीन गर्ग
- फोटो : फेसबुक@Zubeen Garg
फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने खारिज की थी अर्जी
इससे पहले 30 अप्रैल को, एक स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने महंत को 'भागने का खतरा' मानते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
असम के एडवोकेट जनरल देवाजीत सैकिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 'आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने आज कुछ अहम बातों पर विचार करने के बाद श्यामकानु महंत की जमानत अर्जी खारिज कर दी।'
महंत पर इस मामले में अपने सह-आरोपियों को प्रभावित करने का भी आरोप है, और हाई कोर्ट का मानना है कि गवाहों को भी प्रभावित किए जाने की संभावना है, सैकिया ने बताया।
इससे पहले 30 अप्रैल को, एक स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने महंत को 'भागने का खतरा' मानते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
असम के एडवोकेट जनरल देवाजीत सैकिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 'आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने आज कुछ अहम बातों पर विचार करने के बाद श्यामकानु महंत की जमानत अर्जी खारिज कर दी।'
महंत पर इस मामले में अपने सह-आरोपियों को प्रभावित करने का भी आरोप है, और हाई कोर्ट का मानना है कि गवाहों को भी प्रभावित किए जाने की संभावना है, सैकिया ने बताया।
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जुबीन गर्ग
- फोटो : एक्स
कौन हैं श्यामकानु?
श्यामकानु, पूर्व डीजीपी भास्कर ज्योति महंत के छोटे भाई हैं, जो असम राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं।
सात आरोपियों पर आरोप तय
26 मई को, स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने असमिया संगीतकार जुबीन गर्ग की असमय मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।
श्यामकानु, पूर्व डीजीपी भास्कर ज्योति महंत के छोटे भाई हैं, जो असम राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं।
सात आरोपियों पर आरोप तय
26 मई को, स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने असमिया संगीतकार जुबीन गर्ग की असमय मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।
कब हुआ गायक का निधन?
इस मशहूर गायक की पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल' में शामिल होने के लिए सिंगापुर गए थे। इस मामले में मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके बैंड के दो सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंता जेल में हैं। इसके अलावा उनके चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपान गर्ग, उनके पीएसओ नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य इस मामले में आरोपी के तौर पर जेल में हैं।
इस मशहूर गायक की पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल' में शामिल होने के लिए सिंगापुर गए थे। इस मामले में मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके बैंड के दो सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंता जेल में हैं। इसके अलावा उनके चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपान गर्ग, उनके पीएसओ नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य इस मामले में आरोपी के तौर पर जेल में हैं।