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Tumm Se Tumm Tak: 'तुम्हे पसंद नहीं तो मत देखो..', टीवी शो पर आपत्ति जताने वाले शख्स को बॉम्बे HC की दो टूक

Wed, 13 Aug 2025 04:41 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 13 Aug 2025 04:41 PM IST
सार

Tumm Se Tumm Tak Controversy: धारावाहिक 'तुम से तुम तक' में बड़े उम्र के अभिनेता के साथ छोटी उम्र की अभिनेत्री का प्यार दिखाया गया है। इस पर एक व्यक्ति ने आपत्ति जताई है।

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Controversy on serial Tumm Se Tumm Tak Bombay high court scold to man
तुम से तुम तक, बॉम्बे हाई कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

टीवी सीरियल 'तुम से तुम तक' पर विवाद हो रहा है। धारावाहिक में 46 साल के एक पुरुष और 19 साल की एक लड़की की प्रेम कहानी दिखाई गई है। इस धारावाहिक के खिलाफ एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर के खिलाफ चैनल ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता को फटकार लगाई है।
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अदालत ने शिकायतकर्ता को लगाई फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता सुनील शर्मा से पूछा 'सीरियल में क्या आपत्तिजनक है? अगर आपकी सोच के अनुसार देखें तो हमें टीवी ही बंद करना पड़ेगा। अगर 46 साल का अभिनेता 19 साल की लड़की से प्यार करता है तो इससे भावनाएं कैसे आहत हो जाएंगी? अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है, तो टीवी मत देखिए।'

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Controversy on serial Tumm Se Tumm Tak Bombay high court scold to man
तुम से तुम तक - फोटो : सोशल मीडिया
पहचान को लेकर फटकार लगाई
अदालत ने पाया कि धारावाहिक के खिलाफ शिकायत करने वाले ने साइबर सेल को अपना नाम सुनील शर्मा बताया। अदालत में उन्होंने अपने आपको सुनील महेंद्र शर्मा कहा। हालांकि उनके आधार और पैन कार्ड पर उनका नाम महेंद्र संजय शर्मा है। अदालत ने इसे शरारत बताया है। 
अदालत ने कहा 'आप कहते हैं कि आप 'एबीसी' हैं, फिर आप 'एक्सवाईजेड' निकलते हैं। यह कैसा औचित्य है? अगर आप गुमनाम रहना चाहते थे तो सही तरीके से रहते। यहां तो आपने पहचान ही बदल दी।'
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अस्पताल में पोछा लगाने की मिल सकती है सजा
इस मामले में अदालत ने संकेत दिया कि जिस शख्स ने शिकायत की है उसे कम से कम 1 महीने के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में सफाई और पोछा लगाने जैसे काम करने का आदेश दिया जा सकता है। इस मामले पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अदालत ने साइबर पुलिस की चूक के लिए नोडल अधिकारी पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने इसे मूर्खता बताया और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। 
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