Cruise drug case: मुनमुन धमेचा की याचिका का एनसीबी ने किया विरोध, कहा- उनके खिलाफ है सबूत
अपनी डिस्चार्ज याचिका में धमेचा ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले के साथ समानता का अनुरोध किया था, जिन्हें एसआईटी द्वारा गठित एनसीबी द्वारा क्लीन चिट दे दी गई थी।
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुवार को कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग बस्ट मामले में आरोपी मुनमुन धमेचा की ओर से दायर डिस्चार्ज एप्लिकेशन का विरोध किया। एनसीबी की ओर से इस मामले पर कहा गया वह ड्रग्स की उपभोक्ता थी, इसका सबूत मौजूद है।
बता दें कि मुंबई के तट पर एनसीबी द्वारा क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद अक्टूबर 2021 में धमेचा को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस केस में धमेचा सहित अन्य आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। धमेचा ने अपने वकील काशिफ खान के माध्यम से एक बरी याचिका दायर की है जिसमें दावा किया गया है कि मामला दुर्भावनापूर्ण इरादों और आरोपी को परेशान करने और फंसाने के एक गुप्त उद्देश्य के साथ दर्ज किया गया है। आरोपी ने दावा किया कि एनसीबी की चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छापा मारने वाली टीम ने केबिन रूम में मौजूद डेस्क से कथित प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया था।
उनकी याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार यह आवेदक (धमेचा) के व्यक्ति या सामान के कब्जे में नहीं पाया गया। हालांकि, एनसीबी के लिखित जवाब में कहा गया है कि धमेचा ने तीन अक्तूबर 2021 को अपने बयान में कहा था कि उन्होंने अपने उपभोग के लिए गोवा से पांच ग्राम चरस खरीदी थी। साथ ही, उन्होंने ये भी कबूला था कि जब एनसीबी के अधिकारी केबिन की तलाशी लेने गए तो उन्होंने अपनी जेब से चरस का पैकेट फेंक दिया था। इस प्रकार, उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया था वहां से मिली दवाएं उनकी थीं।
एनसीबी के जवाब में आगे कहा गया है कि "आवेदक के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच के दौरान संदिग्ध चैट/ऑडियो नोट्स पाए गए, जिसमें वह गोवा में ड्रग्स खरीदने में अपने दोस्त की मदद कर रही थीं, जिससे पुष्टि होती है कि वह ड्रग्स की बिक्री में शामिल व्यक्तियों से जुड़ी हुई है।" एनसीबी ने कहा कि यह दिखाने के लिए उनके पास सबूत हैं कि वह ड्रग्स की उपभोक्ता थीं। गौरतलब है कि अपनी डिस्चार्ज याचिका में धमेचा ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले के साथ समानता का अनुरोध किया था, जिन्हें एसआईटी द्वारा गठित एनसीबी द्वारा क्लीन चिट दे दी गई थी। बता दें कि जांच एजेंसी ने सह-अभियुक्त अचित कुमार की आरोपमुक्ति याचिका पर भी अपना जवाब दाखिल किया है। फिलहाल मामले की सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
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