कंगना रणौत को झटका: बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश- 22 दिसंबर से पहले मुंबई पुलिस के सामने पेश हों अभिनेत्री
महाराष्ट्र सरकार कंगना के खिलाफ़ 25 जनवरी तक कोई दंडात्मक कार्यवाई नहीं करने पर सहमत हो गई है।
विस्तार
अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 22 दिसंबर से पहले मुंबई पुलिस के सामने पेश होने को कहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार कंगना के खिलाफ़ 25 जनवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की बात पर सहमत हो गई है।
दरअसल अभिनेत्री ने सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था कि, 'खालिस्तानी आतंकवादियों ने भले ही आज सरकार की बांह मरोड़ दी हो लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि एक महिला प्रधानमंत्री ने इन्हें कुचल दिया था. चाहे इसकी वजह से देश को कितना भी कष्ट क्यों न हुआ हो।'
इस बयान के बाद कंगना के खिलाफ कई जगह प्राथमिकी दर्ज हुई थी। लोगों का कहना था कि कंगना नफरत की फैक्ट्री बन चुकी हैं। हम इंस्टाग्राम पर ऐसे नफरत भरे पोस्ट करने के लिए सरकार से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करते हैं कंगना की सिक्योरिटी और पद्मश्री को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
बॉलिवुड अभिनेत्री कंगना रणौत अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं। इससे पहले जब वह पंजाब में थीं तब कीरतपुर में प्रदर्शनकारी किसानों ने उनकी कार को रोक लिया। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में झंडे थे और ये नारेबाजी कर रहे थे। इन्होंने किसानों और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करने वालों के खिलाफ बयानबाजी के लिए कंगना से माफी की मांग की। तनाव बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल भी बुला लिया गया। काफी देर हंगामा होता रहा। करीब दो घंटे बाद आखिरकार कंगना ने माफी मांगी जिसके बाद किसानों ने उन्हें जाने दिया।
Hearing on actor Kangana Ranaut's plea against FIR registered against her for alleged derogatory remarks made against Sikhs, Bombay High Court today asked her to appear before Mumbai Police on Dec 22
— ANI (@ANI) December 13, 2021
Maharashtra Govt agreed not to take any coercive action against her till Jan 25 pic.twitter.com/eWgSkSnPiI