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HC ने सरकार से पूछा- संजय दत्त को जल्दी क्यों छोड़ा, दो हफ्ते में दें जवाब

Mon, 03 Jul 2017 06:06 PM IST
amarujala.com- Presented by: पवनप्रीत कौर
amarujala.com- Presented by: पवनप्रीत कौर Updated Mon, 03 Jul 2017 06:06 PM IST
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bombay high court gives maharashtra government two weeks to justify sanjay dutt early release
संजय दत्त

अभिनेता संजय दत्त को समय से पहले रिहा किए जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार से एफिडेविट फाइल कर स्पष्टीकरण मांगा है। 

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12 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि जब संजय दत्त अपनी कैद के आधे समय तक पैरोल पर बाहर ही रहे ऐसे में उन्हें जल्दी रिहा कैसे किया जा सकता है। कोर्ट ने ये भी पूछा था कि सरकार को अपने इस फैसले पर सफाई देनी होगी कि संजय को आठ महीने पहले जेल से कैसे रिहा किया गया जबकि वो ज्यादातर समय पैरोल पर रहे थे।
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कोर्ट ने ये आदेश पुणे के रहने वाले प्रदीप भालेकर की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। प्रदीप ने उनकी जल्दी रिहाई पर तो सवाल किए ही, साथ में उन्हें लगातार पैरोल मिलने पर भी निशाना साधा है। इस पर कोर्ट ने कहा, संजय दत्त ज्यादातर समय पैरोल पर थे ऐसे में जेल आधिकारियों ने कैसे फैसला कर लिया कि उनका व्यवहार अच्छा था।
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मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी।

बता दें कि संजय दत्त को 1993 के सीरियल ब्लास्ट केस में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। संजय दत्त ने 2013 में सरेंडर कर दिया था। उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए पुणे की यरवदा जेल से तय समय से आठ महीने पहले ही फरवरी 2016 में जमानत दे दी गई थी।


 
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