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NEET UG 2021: फिजिक्स पेपर में त्रुटि की समीक्षा के लिए पैनल गठित करने का आदेश, मंगलवार को आएगा फैसला

Thu, 25 Nov 2021 03:42 PM IST
वर्तिका तोलानी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Thu, 25 Nov 2021 03:42 PM IST
सार

NEET UG 2021: सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को तीन विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा लड़े गए सवाल की फिर से जांच करने को कहा है। अगली सुनवाई 30 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है, जिससे NEET 2021 काउंसलिंग शेड्यूल में और देरी हो रही है।

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NEET 2021: 3-Member Panel To Review Alleged Hindi Translation Error Of Physics Question
NEET

विस्तार

NEET UG 2021: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2021 में पूछे गए एक भौतिकी प्रश्न के हिंदी अनुवाद में कथित त्रुटि की समीक्षा करने के लिए तीन सदस्यीय पैनल बनाया जाएगा। यह आदेश भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए को दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र समिति द्वारा मूल्यांकन के परिणाम का उल्लेख करते हुए एक हलफनामा दाखिल करेगा। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

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क्या था मामला?
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ स्नातक मेडिकल उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को एनईईटी परिणाम फिर से जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, "हम फिजिक्स में फेल नहीं होना चाहते हैं क्योंकि हम इस विषय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और यह बेहतर होगा कि इसकी जांच उन विशेषज्ञों से की जाए जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं जानते हैं।"

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याचिकाकर्ता के तर्क
भौतिकी खंड (ए) के प्रश्न संख्या 2 में "विसंगति और पेटेंट त्रुटि" थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि प्रश्न के अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में "एम्पलीट्यूड ऑफ करंट" शब्द हटा दिए गए हैं और जिन उम्मीदवारों ने हिंदी अनुवाद के आधार पर प्रश्न का प्रयास किया, उन्होंने एक अलग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस सवाल ने हिंदी भाषी छात्रों को "नुकसानदेह स्थिति" में डाल दिया, "उनके भविष्य को खतरे में डाल दिया।

एनटीए: सुनवाई के दौरान, एनटीए कथित त्रुटि की जांच करने के लिए सहमत हो गया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक हलफनामा दायर किया जाएगा जिसमें विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्राप्त परिणाम का संकेत दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
“सुनवाई के दौरान SG ने प्रस्तुत किया है कि NEET UG में उपस्थित होने वालों के लिए, अंग्रेजी और हिंदी में प्रश्न का मूल्यांकन 3 विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा फिर से किया जाएगा। ऐसा होने के बाद, समाधान का परिणाम बताते हुए एक हलफनामा दायर किया जाएगा, ”सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश में कहा।

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