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वक्फ बोर्ड घोटाला : अमानतुल्लाह पर फैसला 28 नवंबर तक टला

Tue, 03 Nov 2026 09:34 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 09:34 PM IST
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Waqf Board scam: Decision on Amanatullah deferred until November 28
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से जुड़े सीबीआई के मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अपना फैसला 28 नवंबर तक के लिए टाल दिया है।
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विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने फैसला सुनाने की तारीख को स्थगित कर दिया। इस मामले में अंतिम बहस 17 अक्तूबर को पूरी हो चुकी थी। सीबीआई ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) महबूब आलम और 11 अन्य को आरोपी बनाया है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने करीबियों तथा रिश्तेदारों की अवैध रूप से भर्ती की। ब्यूरो
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