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Hindi News ›   Delhi ›   Twitter informs High Court Rahul Gandhi violated policy during hearing PIL in disclosing identity of Delhi minor rape-murder victim's kin

मासूम से दुष्कर्म और हत्या केस: ट्विटर ने कोर्ट को बताया- राहुल गांधी ने किया हमारी नीति का उल्लंघन

Wed, 11 Aug 2021 12:40 PM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Wed, 11 Aug 2021 12:40 PM IST
सार

ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने कोर्ट को बताया कि हमने उस ट्वीट को हटा दिया है, क्योंकि, यह हमारी नीति के भी खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।

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Twitter informs High Court Rahul Gandhi violated  policy during hearing PIL in disclosing identity of Delhi minor rape-murder victim's kin
राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिले - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली कैंट इलाके में 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में उसके परिजनों का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में ट्विटर ने आज यानी बुधवार को हाईकोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने उनकी नीति का उल्लंघन किया है। ट्विटर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट को डिलीट कर दिया साथ ही उनके अकाउंट को भी बंद करने का दावा किया है। 

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ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने कोर्ट को बताया कि हमने उस ट्वीट को हटा दिया है, क्योंकि, यह हमारी नीति के भी खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। अधिवक्ता गौतम झा, पंकज कुमार और स्वेता झा के माध्यम से एक सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश महादलेकर ने याचिका दायर की थी।
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बता दें कि मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में उसके परिजनों का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बाल अधिकार कानून एवं पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। इस संबंध में हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। 

सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश महादलेकर ने अधिवक्ता गौतम झा के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा कि राहुल गांधी ने पीड़ित बच्ची के परिजनों की पहचान सार्वजनिक कर बाल अधिकार कानून एवं पाक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही ट्विटर से भी पीड़ित लड़की के परिजन की पहचान हटाने को कहा जाए।


याचिकाकर्ता ने कहा कि लड़की के परिजन की पहचान राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक की गई है, जो सर्वथा अनुचित है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार की पहचान सार्वजनिक कर उनके दर्द को और बढ़ा दिया गया है। इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस तरह का कृत्य बच्चों के प्रति गंभीर अपराध है।

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