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दिल्ली: कोई भी योग्य मतदाता नहीं छूटेगा, विशेष कैंप का आयोजन, दावों और आपत्तियों का होगा त्वरित निपटारा

Wed, 07 Oct 2026 07:09 PM IST
Digvijay Singh एजेंसी, आईएएनएस दिल्ली
एजेंसी, आईएएनएस दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 07 Oct 2026 07:09 PM IST
सार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली कार्यालय से कहा गया है कि मतदाता सूची से कोई भी योग्य मतदाता नहीं छूटेगा। इसके लिए छूटे हुए सभी पात्र मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। 

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No eligible voter will be left out special camps to be organized and claims and objections to be resolved prom
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली कार्यालय से कहा गया है कि मतदाता सूची से कोई भी योग्य मतदाता नहीं छूटेगा। इसके लिए छूटे हुए सभी पात्र मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में मतदाता अपने नाम जुड़वा सकेंगे और सूची में सुधार करवा सकेंगे।

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यह पहल सुनिश्चित करेगी कि लोकतंत्र में हर नागरिक की भागीदारी हो। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य एक त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना है। विशेष कैंपों का आयोजन विभिन्न मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। इन कैंपों में मतदाता पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही, वे अपने पते या अन्य विवरण में बदलाव के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने के लिए दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना है।
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पंजीकरण प्रक्रिया और कैंप
मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जन्मतिथि का प्रमाण शामिल हैं। विशेष कैंपों में निर्वाचन अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहेंगे। वे मतदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेंगे। इन कैंपों के माध्यम से नए मतदाताओं को सूची में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
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दावे और आपत्तियों का निपटारा
मतदाता सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि होगी। इस दौरान नागरिक सूची में गलत प्रविष्टियों या छूटे हुए नामों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की गहन जांच की जाएगी। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी नियमानुसार उनका निपटारा करेंगे। यह प्रक्रिया मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।


 
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