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साली से शादी के लिए पत्नी की हत्या, उम्रकैद

Fri, 01 Nov 2013 01:29 AM IST
अमर उजाला, नई दिल्ली
अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 01 Nov 2013 01:29 AM IST
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to marry Sister in low, wife's murder,

नई दिल्ली में साली से शादी करने के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को अदालत ने उम्रकैद सहित 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने घर में डकैती का नाटक भी रचा, लेकिन चार साल के बेटे ने पुलिस के सामने पोल खोल दी।

द्वारका स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय कुमार दहिया ने छावला इलाके के दीनपुर निवासी लतीफ उर्फ डल्लू को पत्नी शमा की हत्या के लिए उम्रकैद व साक्ष्य मिटाने के लिए तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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दोनों सजा एक साथ चलेंगी। वहीं, अदालत ने उसे दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। पेश मामले के अनुसार, पुलिस को दीनपुर गांव के एक मकान में 20 सितंबर को डकैती की सूचना मिली थी।
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मौके पर पता चला कि सुरेश उर्फ सुंदर एंबुलेंस में भाई लतीफ व उसकी पत्नी शमा को लेकर अस्पताल गया है। अस्पताल में डॉक्टरों ने शमा को मृत घोषित कर दिया था।

मौके पर पहुंचे एसएचओ हरेंदर सिंह ने बेटे को गोद में उठाया और उससे मां के बारे में पूछा। बेटे ने बताया कि पिता ने मां के गले पर टेप लगाई थी।

पुलिस ने जब लतीफ से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि साली रूबी पत्नी से ज्यादा सुंदर थी। वह उससे प्यार करने लगा और शादी करना चाहता था।

जब उसने यह बात शमा के सामने रखी तो वह आगबबूला हो गई। इसके बाद उसने शमा को रास्ते से हटाने की साजिश रचकर हत्या कर दी।

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