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हाईकोर्ट ने दिए गाने से आपत्तिजक शब्द हटाने का निर्देश
अमर उजाला, दिल्ली
Updated Sat, 12 Oct 2013 01:42 AM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉस फिल्म में हनी सिंह द्वारा गाए गए गाने से आपत्तिजनक शब्दों को हटाने का निर्देश दिया है।
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अदालत ने कहा कि आपत्तिजनक शब्द हटाए बिना फिल्म रिलीज न की जाए।
इसके बाद फिल्म निर्देशक ने आपत्तिजनक शब्द के स्थान पर कांच टूटने की आवाज भरने का आश्वासन दिया है।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रामन व न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने फिल्म डायरेक्टर के इस आश्वासन के बाद यह निर्देश दिया।
फिल्म डायरेक्टर में ने कहा था कि गाने से आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया जाएगा। खंडपीठ ने कहा कि किसी भी हालत में इस तरह के शब्द गाने में नहीं होने चाहिए।
फिल्म निर्देशक के अधिवक्ता ने कहा कि गाना रिकॉर्ड हो चुका है। ऐसे में शब्दों को हटाना संभव नहीं है, लेकिन गाने में जिस स्थान पर आपत्तिजनक शब्द हैं, उस स्थान पर कांच टूटने की आवाज भर दी जाएगी।
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याची ने आरोप लगाया था कि गाने में काफी आपत्तिजनक शब्द हैं, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ रहा है।
केंद्र सरकार के अधिवक्ता जतन सिंह ने बताया कि अभी फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र नहीं मिला है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के निर्माता निर्देशक को बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा था।
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